LUCKNOW:छापे से मचा हड़कम्प, सात घरों में पकड़ी गई बिजली चोरी,क्लिक करें और भी खबरें

  • प्रेम शर्मा

लखनऊ। विघुत वितरण खण्ड अमीनाबाद के चिकमण्डी, मौलवी गंज और रकाबगंज क्षेत्र में अधिशासी अभियंता सुशील कुमार के निर्देश पर उपखण्ड अधिकारी प्रथम एवं द्वितीय की टीम ने मार्निग रेड के दौरान 15 कनेक्शनों की जॉच के दौरान सात घरो में बिजली चोरी पकड़ी। रेड से क्षेत्र में हडकम्प मच गया क्योकि चुनाव के दौरान विद्युत प्रवर्तन दल बिलकुल सुस्त रहा। विद्युत चोरी के मामले में धारा 135 की कार्रवाई करते हुए तीन उपभोक्ताओं को भार लोड की कार्रवाई की गई।
बताया गया कि मार्निग छापामारी में  राशिदा 1.028 किलोवाट, अफजल जुवैद 3.906 किलोवाट, गंगा शुक्ला 1.049 किलोवाट,  हजराबानों 1.375 किलोवाट,  शबा 0.520 किलोवाट, अली अहमद 1.067 किलोवाट और विकास 2.573 किलो वाट की बिजली चोरी पकड़ी गई। उक्त सभी कनेक्शन घरेलु बताए गए। अधिशासी अभियंता द्वारा समस्त उपखण्ड अधिकारियों को नियमित रूप से मार्निग रेड़ के निर्देश देते हुए शतप्रतिशत बिजली चोरी रोकने के कहा गया है।

सेवानिवृत्त कार्मिकों को काल्पनिक वेतनवृद्धि आदेश जारी करने की मांग

संयुक्त पेंशनर्स कल्याण समिति ने सेवा निवृत्त कार्मिकों को काल्पनिक वेतनवृद्धि अनुमन्य कराये जाने के लिए मंत्री वित्त का आभार जताया है। संयोजक एन.पी. त्रिपाठी एवं सहये संयोजक ओंकार नाथ तिवारी ने इसके अतिशीघ्र आदेश की मांग की है।
उन्होंने कहा कि वित्त विभाग मंत्रिपरिषद के निर्णय आनुसार शीघ्र आदेश जारी करेगा तो इससे पेंशनर्स को राहत मिलेगाी। समिति ने पेंशनर्स संवर्ग से आहवान किया है कि एकजुटता बनाए रखने से अन्य मांगों पर भी शीघ्र निर्णय होंगे।

शहर में तीन दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 15 दिन के अन्दर विद्युत कनेक्शन

विद्युत उपभोक्ता अधिकार नियम 2020 भारत सरकार द्वारा लागू किया गया जिसमें नए विद्युत संयोजन निर्गत करने का समय मेट्रोपोलियन क्षेत्र में 3 दिन नगर पालिका क्षेत्र में 7 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 15 दिन को लागू करने के लिए सभी राज्यों को निर्देशित किया गया। प्रदेश पावर कारपोरेश द्वारा इसी के तहत शहरो ंमें तीन दिन, पालिका क्षेत्र में सात और ग्रामीण क्षेत्रों में 15 दिन में विद्युत कनेक्शन देने के आदेश जारी कर दिये है। वर्तमान में पूरे प्रदेश में विद्युत उपभोक्ताओं को नया कनेक्शन लेने के लिए विद्युत आपूर्ति संहिता 2005 के अनुसार शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम 30 दिन व 7 दिन की समय सीमा इस शर्त के साथ निश्चित थी कि नया खंबा या भूमिगत केबल बिछाने की आवश्यकता नहीं हो तब ही उक्त समायावधि में नए कनेक्शन दिये जाएगे। ।उपभोक्ता परिषद काफी लंबे समय से मांग कर रहा था कि विद्युत कनेक्शन में जो अधिकतम समय उत्तर प्रदेश विद्युत वितरण संहिता -2005 में प्रावधानित है उसे संशोधित किया जाए लेकिन वह लंबे समय से विचाराधीन था।
अंततः उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने अब विद्युत उपभोक्ता अधिकार नियम- 2020 मैं दी गई इस व्यवस्था को उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया है। इससे संबंधित आदेश भी निर्गत कर दिया गया है पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार की तरफ से जारी आदेश में स्पष्ट कर दिया गया है कि अब विद्युत आपूर्ति संहिता -2005 में जो कनेक्शन के लिए अधिकतम समय सीमा निर्धारित थी उसे अब विद्युत उपभोक्ता अधिकार नियम 2020 के तहत निम्न समयाविधि के अनुसार विद्युत कनेक्शन निर्गत करना होगा। पावर कॉरपोरेशन ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि वितरण मेन के विस्तार या नए स्टेशनों को शुरू करने की आवश्यकता हो तो वितरण निगमन द्वारा ऐसे विस्तार या शुरुआत के तुरंत पश्चात 90 दिनों की अवधि के भीतर ऐसे परिसर में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किया जाएगाउत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने पावर कॉरपोरेशन द्वारा भारत सरकार की नीति के तहत आदेश जारी करने के बाद आज पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार से शक्ति भवन में मुलाकात कर प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं की तरफ से उनका आभार व्यक्त किया और कहां निश्चित ही इससे प्रदेश की जनता को व्यापक लाभ होगा जो बिजली कनेक्शन लेना चाहेंगे उन्हें जल्द से जल्द बिजली कनेक्शन मिलेगा। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने एक बार फिर दोहराया कि बहुत जल्द ही विद्युत नियामक आयोग सप्लाई कोड रिव्यू पैनल की बैठक होगी और उसमें नई कास्ट डाटा बुक में कनेक्शन की दरों में भी कमी करने की मुहिम को उपभोक्ता परिषद आगे बढाएगी और उपभोक्ताओं पर कोई भार नहीं परने देगा।

यूपी में तात्कालिक अधिकतम पीक मांग 29500 मेगावाट रही

उत्तर प्रदेश ने भीषण गर्मी में विद्युत की बढ़ी मांग को सकुशल पूरा करते हुए एक बार फिर से पूरे देश में सर्वाधिक विद्युत आपूर्ति करने का रिकार्ड बनाया है। प्रदेश में जैसे-जैसे तापमान बढ़ रहा है, उपभोक्ताओं की जरूरतों के अनुरूप बढ़ती विद्युत की मांग को पूरा करने में प्रदेश का ऊर्जा विभाग मंत्री ए.के. शर्मा के निर्देशन में लगातार नये आयाम स्थापित कर रहा है। विगत दिनों उत्तर प्रदेश ने 29500 मेगावाट की सर्वाधिक विद्युत मांग को पूरा करते हुए देश में कीर्तिमान स्थापित किया था। वहीं ग्रिड इंडिया पॉवर सप्लाई रिपोर्ट के मुताबिक 10 जून 2024 को एक बार फिर से उत्तर प्रदेश ने देश में सर्वाधिक 28889 मेगावाट विद्युत आपूर्ति कर महाराष्ट्र-गुजरात जैसे राज्यों को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया है।
ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के कुशल निर्देशन में ऊर्जा विभाग ने विद्युत मांग की चुनौती को सकुशल पूरा कर विगत वर्ष की भांति ही इस वर्ष भी नये रिकॉर्ड बना रहा है। विगत दो वर्ष पहले तक यह रिकॉर्ड पूरे देश में महाराष्ट्र के नाम था। इस वर्ष 10 जून को जारी रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश ने 28889 मेगावाट, महाराष्ट्र ने 24254 मेगावाट, गुजरात ने 24231 मेगावाट, तमीलनाडु ने 16257 मेगावाट और राजस्थान ने 16781 मेगावाट की सर्वाधिक विद्युत अपूर्ति की मांग को पूरा किया है। उत्तर प्रदेश के विद्युत विभाग ने इस वर्ष भी पीक आवर में पूरे देश में सर्वाधिक विद्युत आपूर्ति का रिकॉर्ड बनाया है। जो कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में कुशल प्रबंधन एवं बेहतरीन नेतृत्व की बदौलत ही यह सम्भव हो सका है, जिसकी प्रशंसा पूरे देश में हुई है।
उत्तर प्रदेश में 28 मई, 2024 को देश में सर्वाधिक 29282 मेगावाट की पीक डिमांड को पूरा किया था। वहीं महाराष्ट्र में 23 मई को सर्वाधिक पीक डिमांड 27517 मेगावाट थी, जबकि उत्तर प्रदेश में 28010 मेगावाट विद्युत की पीक डिमांड थी। पिछले तीन सप्ताह के दौरान प्रदेश में विद्युत की पीक मांग पर दृष्टि डालें तो 23 मई को 28010 मेगावाट, 24 मई को 29147 मेगावाट, 25 मई को 29215 मेगावाट, 26 मई को 29084 मेगावाट, 27 मई को 29261 मेगावाट, 28 मई को 29282 मेगावाट तथा 29 मई को 29077 मेगावाट विद्युत की पीक मांग को सकुशल पूरा किया गया और प्रदेशवासियों को प्रचंड गर्मी में विद्युत संकट का सामना नहीं करना पड़ा, जहां कहीं पर भी अतिभारिता व स्थानीय दोषों के कारण आपूर्ति में व्यवधान हुआ, उसे भी शीघ्र ही ठीक करने का प्रयास किया गया। प्रदेश में बढ़ी हुई विद्युत मांग के अनुपात में ही ऊर्जा विभाग अनवरत विद्युत आपूर्ति कर रहा है। प्रदेश के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों को मिलाकर लगभग 4634 सबस्टेशन उपभोक्ताओं तक विद्युत आपूर्ति करने का कार्य सुचारू रूप से कर रहे हैं।

डीजल चोरी मामले में नगर आयुक्त का कड़ा रूख

नगर आयुक्त 11 एवं 12 जून को दो सूचनाएं डीजल चोरी करने की मिली। नगर आयुक्त अपर आयुक्त को टीम बनाकर दोनों सूचनाओं का निरीक्षण कराया गया। टीम ने छापेमारी ेक अंदाज में पहले दिन 197 लीटर डीजल और दूसरे दिन 100 लीटर डीजल मौके पर बरामद किया। इस मामले में तत्काल नगर आयुक्त के निर्देश पर सम्बंधित पर विभागीय कार्यवाही के साथ एफआईआर दर्ज कराई गई।
नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह सूचना प्राप्त हुई कि, गोमती नदी के किनारे भीकम पुर के पास नगर निगम का वाहन संख्या- यूपी 32- नडीएन-0258 (पानी के छिडकाव का टैंकर) खडा था जिसके चालक कार्यदायी संस्था से अजय आबद्ध हैं,। उनके द्वारा डीजल चोरी की जा रही है।नगर आयुक्त द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर तत्काल मौके पर अपर नगर आयुक्त को भेजकर पर्दाफाश कर लगभग 197 लीटर डीजल, पाईप 06 अद्द एवं 01 अद्द स्टील फैनेल बरामत किया गया। साथ ही आरोपित चालक पर कार्यवाही के निर्देश जारी किए गए। 12.को मिली सूचना पर उन्होंने अपर नगर आयुक्त पंकज श्रीवास्तव को मौके पर जाकर आरोपियों को पकड़ने के निर्देश जारी किए। पंकज श्रीवास्तव द्वारा आज अपराहन 02 बजे सहारा स्टेडियम, विपुल खण्ड ओवर ब्रिज के नीचे नगर निगम के वाहन संख्या यूपी 33 यूपी पीएन 0854 के चालक राजेन्द्र कुमार जोकि कार्यदायी संस्था ओजस्वी से आबद्ध हैं। ं एक प्राइवेट वाहन यूपी 32 बीके 6000 के चालक राजू को डीजल की खरीद फरोख्त करते हुए पाया गया। अपर नगर आयुक्त पंकज श्रीवास्तव ने तत्काल मौके से तेल खरीद करने में शामिल इनोवा गाड़ी पकड़ ली। नगर निगम वाहन के चालक राजेन्द्र को पकड़ लिया, जबकि तेल चोरी में शामिल प्राइवेट वाहन इनोवा का चालक राजू मौके से फरार हो निकला। इसी के साथ उच्चाधिकारियों द्वारा मौके से लगभग 10 डिब्बे डीजल(लगभग 100 लीटर डीजल), पाइप व अन्य सामान सहित निजी वाहन इनोवा बरामद की गई। ें उक्त आरोपियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराते हुए कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

नगर टीम ने मुक्त कराई 48 लाख की सरकारी भूमि

नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह के निर्देशानुसार नगर में अवैध कब्जेदारों पर कार्यवाही एवं सरकारी भूमियों,संपत्तियों को कब्ज़ा मुक्त करवाये जाने हेतु लगातार सघन अभियान चलाए जा रहे हैं। आज नगर निगम की टीम ने खरगापुर क्षेत्र में खलिहान में दर्ज 48 लाख कीमत की भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया।

नगर आयुक्त एवं अपर नगर आयुक्त पंकज श्रीवास्तव, के आदेश के क्रम में ग्राम खरगापुर, तहसील सदर व जिला-लखनऊ की गाटा संख्या-209 राजस्व अभिलेखों में खलिहान दर्ज भूमि में से 400 वर्गफुट पर यादव के निर्देशन में लेखपाल सुभाष कौशल व राकेश यादव द्वारा जेसीबी के माध्यम से शांति पूर्ण ढंग से हटा दिया गया। उक्त अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई 400 वर्गफुट भूमि की बाजारू कीमत लगभग 48 लाख रूपये होगी।

Aaj National

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *