लखनऊ की डबल बेंच में याचिकाकर्ता ने ब्रिटिश का नागरिक बताया
लखनऊ। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आज इस पर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा इस पूरे मामले में गर्मी की छुट्टी के बाद रेगुलर सुनवाई की जाएगी। याचिकाकर्ता के वकील अशोक पांडे ने बताया राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिक होने की वजह से उनकी रायबरेली से सांसद की सदस्यता रद्द करने की मांग की गई है। इस पर सुनवाई करने को हाईकोर्ट तैयार हो गया है। कर्नाटक के एक भाजपा कार्यकर्ता विग्नेश शिशिर की ओर से
21 जून को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दाखिल की गई थी।
इसमें कहा गया था, राहुल गांधी भारत के नागरिक नहीं हैं। वह ब्रिटिश नागरिक हैं। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 84 (ए) में निहित प्रावधानों के तहत सांसद बनने के योग्य नहीं हैं। विग्नेश शिशिर के वकील अशोक पांडेय ने बताया राहुल गांधी की नागरिकता के संबंध में हमने बैकअप्स लिमिटेड के निदेशक के रूप में उनके आईटीआर को रिकॉर्ड में लाया है। जिसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि वह ब्रिटिश नागरिक हैं। अनुच्छेद 102 में निहित प्रावधानों के तहत उन्हें सांसद के रूप में चुने जाने के लिए अयोग्य ठहराया गया था। अधिनियम की धारा 8(3) के साथ हमने ऐसा इसलिए कहा है, क्योंकि उन्हें दोषी ठहराया गया है। उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई है, जिससे उनके लिए सांसद चुने जाने की अयोग्यता पैदा हो गई है। राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। उन्होंने इस बार वायनाड और रायबरेली दो लोकसभा सीटों से जीत दर्ज की थी। वायनाड सीट से राहुल ने इस्तीफा दिया है। राहुल गांधी को सदन में नेता प्रतिपक्ष चुना गया है।