LUCKNOW:महंगा विदेशी कोयला खरीद आदेश पूरी तरह असंवैधानिक,क्लिक कर देखें और खबरें

कोल  इंडिया व उत्पादन इकाइयों के साथ एग्रीमेंट-उपभोक्ता परिषद

  • प्रेम शर्मा

LUCKNOW:देश के कोयला मंत्री पहलाद जोशी ने ट्वीट कर आज देश को जानकारी दी कि देश में कोयले का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर मई महीने में कोयले का उत्पादन विगत वर्ष के सापेक्ष 30 प्रतिशत तक बढा। ऐसे में विदेशी कोयला की खरीद में किस बडे निजी घराने का योजना का हिस्सा प्रतीत होता है। फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट के प्रावधानों के तहत कोल् इंडिया और उत्पादन इकाइयों के बीच में केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय का हस्तक्षेप पूरी तरह नियम विरुद्ध है। उपभोक्ता परिषद के अनुसार देश के किसी भी राज्य को केंद्र महंगा विदेशी कोयला खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। क्योंकि कोल् इंडिया व उत्पादन इकाइयों के साथ एग्रीमेंट इस बॉत का प्रविधान है।विदेशी महंगा कोयला खरीदवाने के पीछे केंद्र सरकार ऊर्जा मंत्रालय की क्या नीति है किस निजी घराने को बडा लाभ मिलेगा यह भविष्य के गर्त में छिपा है। लेकिन उपभोक्ता परिषद के अनुसार कोल् इंडिया और उत्पादन निगम के बीच जो फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट है उसने यह स्पष्ट प्रावधान है कि यदि कोल् इंडिया किसी भी समय लिंकेज का देसी कोयला सप्लाई करने में कठिनाई महसूस करेगा तो वह विदेशी कोयला खरीद कर एग्रीमेंट के तहत उत्पादन निगम जिसके साथ भी एग्रीमेंट है उसको दे सकता है। लेकिन सबसे पहले वह 3 माह पूर्व इसकी सूचना उत्पादन निगम या जिसके साथ उसका एग्रीमेंट है उसको देनी होगी। दोनों की आपसी सहमति के बाद ही विदेशी कोयले पर आगे कार्यवाही हो सकती है। यदि जिस उत्पादन गृह के साथ एग्रीमेंट है वह विदेशी कोयला लेने से मना करता है तो उसके खिलाफ कोई भी पेनाल्टी अथवा कार्यवाही नहीं की जा सकती।कोल् इंडिया और उत्पादन इकाइयों के साथ एग्रीमेंट के बीच में ऊर्जा मंत्रालय क्यों दादागिरी करने पर लगा है। एग्रीमेंट के तहत ऊर्जा मंत्रालय का कोई भी रोल नहीं है कि वह राज्यों को धमका रहा है और उसे यह लिखित निर्देश भेजें जा रहे कि यदि कोई राज्य 10 प्रतिसत विदेशी कोयला नही खरीदेगा कोल इंडिया को अपनी सहमति नहीं देता तो उसके आवंटित कोयले की मात्रा में से 30 से 40 प्रतिशत तक की कटौती की जाएगी। ऐसी कार्रवाई तो अंग्रेजों के जमाने में होती थी ।उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा सब मिलाकर विदेशी महंगा कोयला खरीदने की राजनीति में एक और नया मोड आ गया है देश के कोयला मंत्री पहलाद जोशी ने आज ट्वीट कर देश की जनता को यह बताया है कि वर्ष 2020 -21 में जहां 716 मिलियन टन कोयला देश में उत्पादन किया था वही अब लगभग 8.5 प्रतिशत बढकर वर्ष 2021-22 में 777 मिलियन टन कोयला उत्पादन हुआ है। आगे अपने एक ट्वीट में कोयला मंत्री यह भी कहते हैं कि मई 2021 में जहां देश में कोयले का उत्पादन केवल 42.1 मिलियन टन था वह अब मई 2022 में 30 प्रतिसत बढ़कर 54.7 मिलियन टन उत्पादन पहुंच गया है। यानी कि भारत देश में कोयले की कोई कमी नहीं है लेकिन ऊर्जा मंत्रालय जिस चश्मे से कोयले के उत्पादन को देख रहा है उस में भारी कमी है ? लगातार राज्यों को ऊर्जा मंत्रालय की तरफ से धमकाया जा रहा है। उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार से पुरजोर मांग उठाई इस पूरे मामले पर हस्तक्षेप करें और उचित यही होगा कि पूरे मामले की सीबीआई जांच कराई जाए।

नाली,नाला सफाई के पर्यवेक्षण के लिए वार्डवार अधिकारियो को जिम्मेदारी
महापौर ने नाली- नाला सफाई की जाँच, डिजिटल डायरी सहित रिपोर्ट मंगवाई

नाला सफाई को लेकर महापौर संयुक्ता भाटिया द्वारा दिए गए निर्देश पर समस्त वार्डाे में नाली/नाला सफाई के पर्यवेक्षण के लिए वार्डवार विभिन्न अधिकारियो की ड्यूटी लगाई गई है। यह अधिकारी समस्त वार्डाे के समस्त मोहल्लों में जाकर किये गए नाली/नाला सफाई कार्य का निरीक्षण करेंगे और डिजिटल डायरी सहित रिपोर्ट महापौर को प्रेषित करेंगे।ज्ञात हो कि महापौर संयुक्ता भाटिया की अध्यक्षता में दिनाँक 19 मई को समस्त जोनल सेनेटरी अधिकारी एवं समस्त सफाई एवं खाद्य निरीक्षकों के साथ बैठक में दिनाँक 25 मई तक शहर के समस्त वार्डाे के समस्त मोहल्लों में नाली और नालाओं की सफाई कराने हेतु विशेष सफाई अभियान चलामे के निर्देश दिए गए थे, जिसके पश्चात महापौर ने पत्र लिखकर अपर नगर आयुक्त अभय पांडे को समस्त वार्डाे के सभी मोहल्लों में छोटी नाली और नालों की सफाई का पर्यवेक्षण हेतु दूसरे विभागों के अधिकारियों की ड्यूटी लगाकर निरीक्षण कर डिजिटल डायरी सहित रिपोर्ट भेजने के लिए निर्देशित किया था जिसपर कार्यवाही करते हुए अपर नगर आयुक्त ने समस्त वार्डाे में अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है और निरीक्षण कर रिपोर्ट महापौर को प्रेषित करने के निर्देश दिए।

विशेष अभियान चलाकर हटाए 229 अवैध अतिक्रमण

नगर आयुक्त के निर्देशानुसार समस्त मुख्य मार्ग, फुटपाथ, सार्वजनिक स्थलों से अतिक्रमण को विशेष अभियान चलाकर हटाया जा रहा है।जोनल अधिकारी, कर अधीक्षक,राजस्व निरीक्षक व प्रवर्तन दल 296 विभाग एवं पुलिस बल की उपस्थित में समस्त जोनों में अभियान चलाया गया। इस दौरान लगभग 229 अवैध अस्थाई निर्माण को ध्वस्त करते हुए कई क्षेत्र में नालियों पर अवैध कब्जों को ध्वस्त किया।जोन-1 विशेष अतिक्रमण अभियान क्षेत्र के वीवीआईपी से 1090, बालू अड्डा, दैनिक जागरण चौराहे, सिकन्दरबाग चौराहे, हजरतगंज, परिवर्तन चौक, चकबस्त रोड व डाक्टर्स कैम्पस से होते हुए रेजीडेन्सी तक चलाया गया। अभियान के तहत दो चौराहों को पूर्ण रूप से अतिक्रमण मुक्त कराते हुए करीब 11 अस्थाई अतिक्रमण हटाए गए।साथ ही 10 स्थानों ओर जहां नालियों के यूजर अतिक्रमण फैला कर कब्ज़ा हो रखा था, उन्हें कब्ज़ा मुक्त कराया गया। वहीं 5 चौ पहिया व 3 दो पहिया वाहनों को रोड पर से हटाया गया। आज के अभियान में हुई कार्यवाही के तहत लगभग 1 ट्रक सामान भी जब्त किया गया। जोन-2 क्षेत्रान्तर्गत राजाबाजार वार्ड के अन्तर्गत मेडिकल कॉलेज चौराहे से रूमी गेट होते हुए कन्वेशन सेन्टर तक अतिक्रमण हटानें की कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान 30 से अधिक अवैध अस्थायी अतिक्रमण को हटाया गया।इसके अतिरिक्त अभियान के तहत 21 वेंडरों को व्यवस्थित किया गया है।जोन-3 क्षेत्रान्तर्गत कपूरथला चौराहा, सेक्टर डी अलीगंज, उपरिगामी सेतु, 08 नम्बर चौराहा, निराला नगर मोड़, विवेकानन्द, छन्नी लाल चौराहा मंदिर मार्ग, गोल मार्केट चौराहे से क्लासिक चौराहे तक, आईटी चौराहे से पुलिस लाईन होते हुए हनुमान सेतु तक, नीरा नर्सिंग होम के सामने पुरनियां चौराहा इंजीनियरिंग कालेज चौराहा एवं टेढ़ी पुलिया चौराहा से लगभग 45 अवैध होर्डिंग बैनर आदि हटाये गए। जोन-4क्षेत्र में इंदिरागांधी प्रतिष्ठान, लोहिया चौराहा, फन मॉल व समता मूलक चौराहा से होते हुए 1090 चौराहा तक दोनों पटरियों पर अतिक्रमण विरोधी / गन्दगी फैलाने वालो के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के तहत 35 पोस्टर, होल्डिंग्स, बैनर हटाए गए। जोन-5 जोनल क्षेत्र में चुंगी से लेकर एयरपोर्ट व एयरपोर्ट से लेकर नादरगंज तिराहे तक सड़क की दोनों पटरियों पर अतिक्रमण अभियान चलाया गया। अभियान में लगभग 08 अस्थायी प्रकार के अवैध अतिक्रमण हटाते हुए सामान जब्त किया गया।जोन-6 क्षेत्रान्तर्गत नक्खास में जिन लोगों को तय समयसीमा के अंदर सड़क से पीछे हट के दुकानें लगाने के लिए चेतावनी दी गयी थी, आज उन्हीं की जांच करने जोन 6 की टीम पहुंची।जिसमें अधिकांश दुकानदारों ने तो आदेशों का अनुपालन किया लेकिन करीब 4 से 5 दुकानदारों द्वारा नियमों का अनुपालन नही किया गया था।जिस पर तत्काल प्रभाव से उनकी आगे बढ़ी दुकानों को ध्वस्त कर व्यवस्थित करवाया गया व भविष्य में नियमों की अवहेलना करने पर कार्यवाही किये जाने की चेतावनी दी गयी। जोन-7 क्षेत्रान्तर्गत टेढी पुलिया से कंचना विहारी मार्ग तक जोन के निर्धारित रोस्टर के अनुसार विशेष अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाकर लगभग 120 अस्थाई अतिक्रमण तथा 110 अवैध प्रचार सामग्री बैनर, पोस्टर व होर्डिंग हटाये गए। मौके पर अतिक्रमणकर्ता / गन्दगी करने वालो से 2400 रु का जुर्माना वसूल किया गया।अभियान के तहत लगभग 01 ट्रक सामान जब्त किया गया।जोन-8 क्षेत्र के ट्रॉन्सपोर्ट नगर पार्किंग नम्बर 08 व शहीदपथ से अर्जुनगंज तक दोनों पटरी पर जोन के निर्धारित रोस्टर के अनुसार विशेष अतिक्रमण अभियान चलाया गया।अभियान के तहत 15 अस्थाई अवैध अतिक्रमण हटाने के साथ लगभग 01 ट्रक सामान जब्त किया गया।

गंदगी फैलाने वाले 378 व्यक्तियों से 18140 जुर्माना

नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत व्यवसायिक क्षेत्रों में प्रतिष्ठानो एवं स्ट्रीट वेन्डर द्वारा कूड़े को निर्धारित एजेंसी (ईकोग्रीन) को न देकर सड़क पर डाल दिया जा रहा है जिससे स्वच्छ लखनऊ-स्वस्थ्य लखनऊ की अवधारणा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इस प्रकार के गंदगी पर रोक लगाने एवं नगर को स्वच्छ रखने के उद्देश्य से गंदगी करने वाले व्यक्तियों पर जुर्माने का प्राविधान किया गया है। आज कुल 378 व्यक्तियों से रु. 18140 का जुर्माना वसूला गया। गंदगी के विरूद्ध चलाये जाने वाला अभियान निरंतर जारी रहेगा तथा मौके पर गंदगी फैलाने वाले व कूड़ा-करकट फैलाने वाले से जुर्माना भी वसूला जायेगा।

शहर से हटाए गई 295 अवैध प्रचार सामग्री

नगर आयुक्त अजय कुमार द्विवेदी द्वारा शहर की समस्त सार्वजनिक संपत्तियों, दीवारों फ्लाईओवर की दीवारों, डिवाइडर, विद्युत पोल इत्यादि पर अवैध पेंटिंग तथा चिपकाएं गये पोस्टरो को हटाये जाने के निर्देश दिये गये है, तत्क्रम में लखनऊ नगर निगम सीमान्तर्गत प्रचार सामग्रियों को हटाये जाने हेतु प्रचार विभाग, जोनल अधिकारियों के स्तर पर टीमों का गठन कर शहर के समस्त क्षेत्रों में अवैध होर्डिग्ंस, बैनर, स्टीकर, पम्पलेट एवं वॉल पेन्टिंग आदि प्रचार सामग्रियाँ अभियान चलाकर हटाये जाने की कार्यवाही की जा रही है। उक्त अभियान में अवैध रूप से प्रचार सामग्री लगाये जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध लोक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 के अंतर्गत विधिक कार्यवाही/एफ.आई.आर. करने के साथ-साथ समस्त जोन एवं प्रचार विभाग द्वारा कुल 295 विभिन्न प्रकार की प्रचार सामग्री यथा पोस्टर, बैनर, होर्डिंग, क्यास्क, वॉलराइटिंग, स्टीकर, पम्पलेट इत्यादि हटायी गयी। उक्त अभियान निरंतर चलाते हुए किसी भी स्थान पर प्रचार सामग्री पाये जाने तथा उसको हटाने के साथ-साथ विधिक/एफ.आई.आर. दर्ज कराने की कार्यवाही प्रतिदिन की जायेगी।

Aaj National

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