यूपी पुलिस के अभियान से अपराधियो के छूट रहे छक्के,पीड़ितों को मिल रहा न्याय
लखनऊ।यूपी में चल रहे आपरेशन कन्विक्शन को लेकर पुलिस की प्रभावी पैरवी से कई जघन्य अपराधों के आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा मिली है।यूपी के स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार ने बताया कि पुलिस ने इन मामलों में अपराधियों के विरुद्ध वैज्ञानिक विधि से साक्ष्य संकलन कर गुणवत्तापूर्ण तरीके से विवेचना की यही नही यूपी पुलिस व अभियोजन विभाग ने इन मामलों को बेहतर तरीके से न्यायालय के समक्ष पेश किया।जिसके चलते कम समय मे अधिक सजा मिली है।स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार ने बताया कि यूपी के अलीगढ़ जिले के थाना बन्नादेवी पुलिस की प्रभावी पैरवी से न्यायालय ने धारा 452 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट के आरोपी यतेन्द्र उर्फ छोटू को 20 वर्ष के कारावास व 50 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है।वही प्रदेश के चित्रकूट जिले के थाना कोतवाली कर्वी पुलिस की प्रभावी पैरवी से न्यायालय ने थाना कोतवाली कर्वी पर दर्ज हत्या व दहेज उत्पीड़न तथा डीपी एक्ट के आरोपी नीरज व लवलेश तथा एक महिला आरोपी को दस दस वर्ष के कारावास व आठ आठ हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।वही फतेहपुर जिले के थाना चॉदपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी से न्यायालय ने थाना चॉदपुर पर पंजीकृत प्राणघातक हमले के आरोपी गुड्डू को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 22 हजार 500 रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।इसके अलावा अमरोहा जिले के थाना आदमपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी से न्यायालय ने थाना आदमपुर पर दर्ज धारा 363/366/342 व पॉक्से एक्ट के मुकदमें के आरोपी नईम को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 50 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।स्पेशल डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया कि यूपी के गाजीपुर जिले के थाना जंगीपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी से न्यायालय ने थाना जंगीपुर पर दर्ज हत्या सहित मारपीट व जान से मारने की धमकी के आरोपी राम अधार व राजू तथा एक महिला आरोपी को दस दस वर्ष के सश्रम कारावास व ग्यारह ग्यारह हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।वही उन्नाव जिले के थाना गंगाघाट पुलिस की पैरवी से न्यायालय ने थाना गंगाघाट पर दर्ज हत्या व जान से मारने की धमकी के मुकदमे के आरोपी संजय को सात वर्ष के कठोर कारावास व 11 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित कर एक महिला आरोपी को एक वर्ष के कठोर कारावास व एक हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।वही हरदोई जिले के थाना कछौना पुलिस की प्रभावी पैरवी से न्यायालय ने थाना कछौना पर दर्ज धारा 306 के मुकदमे के आरोपी योगेन्द्र को 06 वर्ष के कारावास व 05 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।