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LUCKNOW:राजधानी में लगाई गईं धारा 163 इससे पूर्व थी धारा 144 

-सरकारी दफ्तरों व राजभवन, मुख्यमंत्री आवास, विधानभवन के आसपास नो फ्लाइंग जोन घोषित

  • REPORT BY: AAJNATIONAL NEWS ||AAJNATIONAL NEWS DEASK

लखनऊ।आगामी त्यौहारो पर शांति व्यवस्था भंग न हो इसको लेकर राजधानी पुलिस नें बड़ा कदम उठाते हुए पूरे कमिश्नरेट में धारा 163 तत्काल प्रभाव से लगा दी है। यह पूर्व में धारा 144 थी। इसे आगामी बारह जनवरी तक लागू किया गया है।
पुलिस के मुताबिक कार्तिक पूर्णिमा, गुरू तेग बहादुर शहीद दिवस, काला दिवस, क्रिसमस डे, नववर्ष व विभिन्न प्रवेश परीक्षाएं तथा विभिन्न राजनैतिक पार्टियों और  भारतीय किसान संगठनों एवं प्रदर्शनकारियों द्वारा धरना प्रदर्शन आदि से शान्ति व्यवस्था भंग होने की आशंका को लेकर शुक्रवार  से नवीन निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पूर्व में इसे धारा 144 सीआरपीसी कहते थे लागू की गईं है।इसके  आलावा नवम्बर से जनवरी माह में विभिन्न महत्वपूर्ण त्योहार और कार्यक्रम तथा विभिन्न प्रवेश परीक्षायें लखनऊ में आयोजित होंगी।
पुलिस के मुताबिक इस दौरान बिना अनुमति के निर्धारित धरना स्थल ईको गार्डेन को छोड़कर अन्य स्थान पर किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन नहीं किया जायेगा। इसके आलावा सरकारी दफ्तरों व राजभवन, मुख्यमंत्री आवास, विधानभवन के आसपास नो फ्लाइंग जोन घोषित है। यहाँ  ड्रोन कैमरे से शूटिंग करना और ट्रैक्टर, ट्रैक्टर- ट्राली, घोड़ागाड़ी, बैल गाड़ी, भैसा गाड़ी, तांगागाड़ी तथा अग्नि सम्बन्धी उपकरण, ज्वलनशील पदार्थ, घातक पदार्थ हथियार को लेकर आवागमन पूर्णरूप से प्रतिबन्धित रहेगा। लखनऊ की सीमा के अन्दर बिना अनुमति के आयोजन विभिन्न मैचों, मॉल और होटल और रेस्तरा परिसर में संगीत कार्यक्रम आदि पर भी प्रतिबंध रहेगा। इसके आलावा जिनसे कानून व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना हो उन पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके आलावा  तेज धार वाले तथा नुकीले शस्त्र अथवा आग्नेयास्त्र तथा ज्वलनशील पदार्थ व हथियार तथा आदि लेकर चलना व सार्वजनिक स्थलों पर पुतला जलाना और अफवाहे फैलाना तथा मौखिक, लिखित, इलेक्ट्रानिक या सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचना का प्रसारित करना प्रतिबन्धित रहेगा।

वितरण कर्मचारी और किरायेदार का कराना होगा नाम पता तस्दीक

राजधानी में वितरण कर्मचारी रखने वाली सभी निजी कम्पनियाँ  व अन्य ऑनलाइन कम्पनियों की जिम्मेदारी तय की गईं है कि वह  वितरण कर्मचारियों की नियुक्ति से पूर्व उनका पुलिस सत्यापन अनिवार्य रूप से करायें। कोई भी मकान मालिक जिनका मकान लखनऊ में स्थित है वह बिना किरायेदार का पुलिस सत्यापन कराये मकान किराये पर नहीं देंगे। निर्देशों का उल्लंघन करने पर यदि वितरण कर्मचारी और किरायेदार द्वारा कोई अपराध कारित किया जाता है या कोई घटना कारित की जाती है और वितरण कर्मचारी और किरायेदार का नाम पता तस्दीक न होने के कारण उसका पता नहीं चल पाता है तो सेवा प्रदाता और मकान मालिक के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जायेगी।राजधानी पुलिस  नवीन निषेधाज्ञा धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षां संहिता का उल्लंघन करना धारा 223 भारतीय न्याय संहिता व अन्य सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध माना जायेगा।इस आदेश को आगामी बारह जनवरी तक लागू किया गया है।

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