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LUCKNOW:त्योहारों की सुरक्षा को लेकर पुलिस कमिश्रनर सख्त, धारा 144 लागू

-सरकारी दफ्तरों व राजभवन और मुख्यमंत्री आवास और विधानभवन के आसपास नो फ्लाइंग जोन में ड्रोन कैमरे से शूटिंग पर रोक

  • REPORT BY:NITIN TIWARI|EDITED BY-आज नेशनल न्यूज डेस्क

लखनऊ।राजधानी में होने वाले महत्वपूर्ण त्योहारों को लेकर पुलिस कमिश्नर अमरेन्द्र सिंह सेंगर सख्त हो गए है,उनके निर्देश पर सम्पूर्ण कमिश्नरेट में धारा 144 सीआरपीसी लागू कर दी गई है।यह तेरह नवंबर तक लागू रहेगी।

पुलिस के मुताबिक विभिन्न महत्वपूर्ण त्यौहारो बारावफात और ईद – ए – मिलाद तथा विश्वकर्मा पूजा और अनन्त चतुर्दशी तथा महात्मा गांधी जयन्ती और शरदीय नवरात्रि प्रारम्भ व महाष्टमी तथा महानवमी और दशहरा तथा विजयदशमी और महर्षि वाल्मीकि जयन्ती तथा दीपावली और सरदार बल्लभ भाई जयन्ती एवं आचार्य नरेन्द्र देव जयन्ती तथा गोवर्धन पूजा और भाई दूज तथा चित्रगुप्त जयन्ती और छठपूजा तथा विभिन्न राजनैतिक पार्टियों और भारतीय किसान संगठनों एवं प्रदर्शनकारियों द्वारा धरना प्रदर्शन आदि से शान्ति व्यवस्था का पूर्णतया अनुपालन कराने के लिए पंद्रह सितंबर से  नवीन निषेधाज्ञा  धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पूर्व धारा 144 सीआरपीसी  लागू की गई है ।पुलिस के मुताबिक सितम्बर से नवम्बर माह में विभिन्न महत्वपूर्ण त्योहार कार्यक्रम तथा विभिन्न प्रवेश परीक्षायें लखनऊ में आयोजित होंगी ।पुलिस ने बताया कि बिना अनुमति के निर्धारित धरना स्थल  ईको गार्डेन को छोड़कर अन्य स्थान पर किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन और सरकारी दफ्तरों व राजभवन और मुख्यमंत्री आवास विधानभवन के आसपास नो फ्लाइंग जोन में ड्रोन कैमरे से शूटिंग और ट्रैक्टर तथा ट्रैक्टर- ट्राली और घोड़ागाड़ी तथा बैल गाड़ी और भैसा गाड़ी व सांगागाड़ी तथा अग्नि सम्बन्धी उपकरण और ज्वलनशील पदार्थ तथा घातक पदार्थ हथियार आदि लेकर आवागमन पूर्णरूप से प्रतिबन्धित रहेगा ।

नुकीले शस्त्र अथवा आग्नेयास्त्र लेकर चलने पर रोक

कमिश्नरेट पुलिस के मुताबिक लखनऊ की सीमा के अन्दर बिना अनुमति के आयोजन विभिन्न मैचों और मॉल तथा होटल और रेखां परिसर में संगीत कार्यक्रम आदि जिनसे कानून व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना हो तथा तेज धार वाले तथा नुकीले शस्त्र अथवा आग्नेयास्त्र और ज्वलनशील पदार्थ व हथियार  आदि लेकर चलना व सार्वजनिक स्थलों पर पुतला जलाना तथा अफवाहे फैलाना और मौखिक व लिखित तथा इलेक्ट्रानिक या सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचना का प्रसारित किया जाना प्रतिबन्धित रहेगा ।

सेवा प्रदाता कंपनी नियुक्ति से पूर्व कराए कर्मचारियों का सत्यापन 

पुलिस के मुताबिक राजधानी लखनऊ में वितरण कर्मचारी रखने वाली सभी निजी कम्पनियाँ और सेवा प्रदाता व अन्य ऑनलाइन कम्पनियों की जिम्मेदारी होगी कि वितरण कर्मचारियों की नियुक्ति से पूर्व उनका पुलिस सत्यापन अनिवार्य रूप से करायेंगे । कोई भी मकान मालिक जिनका मकान लखनऊ में स्थित है वह बिना किरायेदार का पुलिस सत्यापन कराये मकान किराये पर नहीं देंगे । निर्देशों का उल्लंघन करने पर यदि वितरण कर्मचारी और किरायेदार द्वारा कोई अपराध किया जाता है या कोई गम्भीर घटना की जाती है और वितरण कर्मचारी तथा किरायेदार का नाम पता तस्दीक न होने के कारण उसका पता नहीं चल पाता है तो सेवा प्रदाता और मकान मालिक के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जायेगी।पुलिस ने बताया कि नवीन निषेधाज्ञा धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का उल्लंघन करना धारा 223 भारतीय न्याय संहिता व अन्य सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध माना जायेगा।

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