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गाजीपुर:बार अनुज्ञापन स्वीकृत करने में लापरवाही,जिला आबकारी अधिकारी देवेन्द्र जैन निलंबित

-भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत डीईओ के खिलाफ की गई कठोर कार्रवाई –  नितिन अग्रवाल

  • REPORT BY: AAJNATIONAL NEWS ||AAJNATIONAL NEWS DEASK

लखनऊ:उत्तर प्रदेश के आबकारी एवं मद्यनिषेध राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)  नितिन अग्रवाल के निर्देश पर गाजीपुर जनपद में तैनात जिला आबकारी अधिकारी (डीईओ) देवेन्द्र कुमार जैन को कार्यों में लापरवाही एवं गम्भीर भ्रष्टाचार में प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर निलंबित कर दिया गया है। आबकारी मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत भ्रष्टाचार में लिप्त जिला आबकारी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

आबकारी मंत्री ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि जनपद-गाजीपुर के आवेदक  चन्दन कुशवाहा ने बार लाइसेंस हेतु वर्ष 2022 एवं गाजीपुर के ही  अभय प्रताप सिंह ने मई 2023 में बार अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने हेतु आवेदन किया था। दोनों आवेदकों के आवेदन को अतिशय विलम्ब से  देवेन्द्र कुमार जैन द्वारा आबकारी आयुक्त को प्रेषित किया गया। देवेन्द्र कुमार जैन की शासकीय कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन के प्रति घोर उदासीनता पायी गयी। उक्त के दृष्टिगत  देवेन्द्र कुमार जैन को निलम्बित किया गया है तथा उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही करते हुए गहन जॉच कराने हेतु निर्देश भी प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि आबकारी विभाग में लापरवाही एवं भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं किया जायेगा और किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता पाये जाने पर दोषियों के विरूद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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