-सभी राजनैतिक दल मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अपने स्तर पर भी अभियान चलाएं, हर बूथ पर करें एक बीएलए नियुक्त -मुख्य निर्वाचन अधिकारी
- REPORT BY:K.K.VARMA || EDITED BY:AAJ NATIONAL NEWS DESK
लखनऊ 05 अक्टूबर। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने शुक्रवार को प्रदेश स्तरीय मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यीय राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक अहम बैठक आयोजित की। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस़, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) और समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का अनुपालन कराने, विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के तहत मतदाता सूची की अपडेट करने में राजनैतिक दलों से सक्रिय सहयोग की अपेक्षा की गयी। साथ ही राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से सुझाव भी लिये गये।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनैतिक दलों से आग्रह किया कि वे मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अपने स्तर पर भी अभियान चलाएं। उन्होंने जोर देकर कहा कि राजनैतिक दल हर बूथ पर एक बीएलए (बूथ लेवल एजेंट) नियुक्त करें ताकि मतदाता सूची में किसी भी प्रकार की त्रुटि को दूर किया जा सके। उन्होंने बताया कि बूथ स्तर अधिकारियों (बीएलओ) के नाम और मोबाइल नंबर मतदान केंद्रों पर प्रदर्शित किए जाएंगे ताकि मतदाताओं को किसी भी जानकारी की जरूरत होने पर आसानी से संपर्क किया जा सके। विशेष अभियान तिथियों के दौरान सभी बूथ स्तर अधिकारी (बीएलओ) अपने मतदेय स्थलों पर उपस्थित रहेंगे। उनके पास मतदाता सूची और सभी आवश्यक फॉर्म (जैसे- फॉर्म 6, 7 और 8) उपलब्ध होंगे, ताकि मतदाता अपने नाम जोड़ने, हटाने या सुधारने संबंधी कार्यवाही कर सकें। इसके अलावा, निवास परिवर्तन के लिए अब फॉर्म-6 के बजाय फॉर्म-8 का उपयोग करने की प्रक्रिया भी स्पष्ट की गई।
बैठक में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता तिथि 01 जनवरी 2025 के आधार पर होने वाले विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की जानकारी दी गयी। कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूची का आलेख्य प्रकाशन 29 अक्टूबर 2024 को किया जायेगा। 28 नवम्बर 2024 तक दावे और आपत्तियां प्राप्त की जायेंगी। 09, 10, 23 और 24 नवम्बर 2024 विशेष अभियान की तिथियां निर्धारित है। 24 दिसम्बर 2024 तक दावे और आपत्तियों का निस्तारण करते हुए मतदाता सूची का अन्तिम प्रकाशन 06 जनवरी 2025 को किया जाएगा। अर्हक तिथियों के बारे में भी चर्चा करते हुएबताया गया कि 01 अप्रैल, 01 जुलाई व 01 अक्टूबर 2025 को अर्ह होने वाले मतदाताओं के केवल फार्म-6 लिए जाएंगे, जिन पर अर्हता की निर्धारित तिथि के पश्चात् नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बैठक में यह भी बताया कि पुनरीक्षण पूर्व गतिविधियों के अन्तर्गत बूथ लेवल अधिकारियों के माध्यम से चलाये गये घर-घर सत्यापन के अन्तर्गत चिन्हित किए गए मृतक/शिफ्टेड/रिपीटेड मतदाताओं के संबंध में फार्म-7 के माध्यम से कार्यवाही की गयी।मतदाता सूची में संशोधन या नामांकन के लिए मतदाता अपने मोबाइल नंबर का उपयोग करके भारत निर्वाचन आयोग के ऑनलाइन वेब पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा, मोबाइल पर डाउनलोड कर मतदाता आसानी से सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।बैठक में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि सहित मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहें।