नई दिल्ली:इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी चार्जिंग के लिए लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं

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नई दिल्ली:केन्द्रीय भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री एच.डी.कुमारस्वामी ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग अवसंरचना के संबंध में विद्युत मंत्रालय ने 13 अप्रैल 2018 को जारी स्पष्टीकरण में यह स्पष्ट किया गया था कि विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों के मुताबिक चार्जिंग स्टेशन के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी चार्जिंग के लिए लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है।
केन्द्रीय भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी ने कहा कि नीति आयोग ने 2022 में सार्वजनिक परामर्श के लिए बैटरी-स्वैपिंग नीति का मसौदा जारी किया था। बैटरी स्वैपिंग ऐसा एक विकल्प है जिसमें डिस्चार्ज बैटरी के बदले चार्ज की गई बैटरी का आदान-प्रदान शामिल है और उन्हें अलग से चार्ज करने की सुविधा भी मिलती है। बैटरी स्वैपिंग नीति के मसौदे का विवरण नीति आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

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