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LUCKNOW:पटाखा फैक्ट्रियों में विस्फोट रोकने के लिए नौ अक्टूबर तक चलायें विशेष अभियान

-पटाखा फैक्ट्रियों  और गोदामों की लगातार हो सघन चेकिंग,डीजीपी ने अफसरों को दिए निर्देश चौकी प्रभारी और बीट प्रभारी तथा थाना प्रभारी और वरिष्ठ अधिकारियों का तय हो उत्तरदायित्व

  • REPORT BY:NITIN TIWARI || EDITED BY:AAJ NATIONAL NEWS DESK

लखनऊ।पटाखा फैक्ट्रियों एवं गोदामों में हो रहे विस्फोट को रोकने के लिए डीजीपी प्रशांत कुमार ने कड़े निर्देश देते हुए घटनाओं की रोकथाम के लिए ’’विशेष अभियान’’ चलाने के निर्देश दिए है।यूपी के डीजीपी प्रशान्त कुमार ने आज प्रदेश के सभी जोनल अपर पुलिस महानिदेशक और पुलिस आयुक्त तथा परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस उपमहानिरीक्षक तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक को पटाखा बनाने वाली फैक्ट्रियों एवं गोदामों में आगामी नौ अक्टूबर तक लगातार ’’विशेष अभियान’’ चलाकर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिये है।डीजीपी ने कहा कि जिन फैक्ट्रियों को लाइसेंस दिया गया है, उन सभी का निरीक्षण क्षेत्राधिकारी और उपजिलाधिकारी थाना प्रभारी और अग्निशमन सेवा की संयुक्त टीम द्वारा किया जाये।डीजीपी ने कहा कि जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण की वीडियोग्राफी कराते हुए अपर पुलिस अधीक्षक व अपर जिलाधिकारी (ए०डी०एम०) पुलिस आयुक्त और पुलिस उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक एवं जिलाधिकारी (डी०एम०) द्वारा अभिलेखीकरण करके उनका क्रॉस-सत्यापन किया जाये।

तैयारियों की गहनता से की जाये जांच और  कड़ी समीक्षा 

डीजीपी ने कहा कि आकस्मिक आग की दुर्घटनाओं और खासकर रासायनिक आग से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा विशेष ध्यान देकर सुनिश्चित करायी जाये।उन्होंने कहा कि प्रत्येक निरीक्षण में दुर्घटनाओं के समय काम करने वाले कर्मचारियों और प्रबंधकों द्वारा की जाने वाली तैयारियों की भी गहनता से जांच कर उसकी कड़ी समीक्षा की जाये।डीजीपी ने कहा कि पटाखों आदि के भण्डारन और बिक्री के स्थानो पर पर्याप्त मात्रा में अग्निशमन यत्रों की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाये।

गोपनीय रूप से एकत्र कराएं जानकारी,की जाए कड़ी कार्रवाई

डीजीपी ने कहा है कि चेकिंग के दौरान बालश्रम की घटना पर तत्काल कड़ी कार्रवाई की जाये।डीजीपी ने अफसरों से कहा कि किसी भी अवैध या अनधिकृत कारखानों और भंडारण व अवैध बिक्रय और परिवहन की जानकारी के लिए राजस्व अधिकारियों और थाना और एलआईयू द्वारा गोपनीय रूप से जानकारी एकत्र कराया जाये।डीजीपी ने अवैध फैक्ट्री और भण्डारण पाये जाने पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हे तत्काल बंद कराए।डीजीपी ने कहा कि पटाखों के भण्डारण और बिक्री के स्थान उनके लाईसेंस और अनुमति के आधार पर निर्धारित स्थानों पर ही हो।अन्यथा उनके विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए।

थोक विक्रेताओं के लिए हो जाँच,छोटे और पार्ट टाइम विक्रेताओं को कतई न करें परेशान

डीजीपी ने कहा कि बिक्री के प्रत्येक स्थान को स्पष्ट रूप से चिह्नित कर उसको सीमांकित किया जाए।इन्हे आबादी और व्यस्त बाजार तथा रिहाइशी इलाकों से उचित दूरी पर व्यस्थापित किया जाये।डीजीपी ने कहा कि इसकी जांच विशेष तौर पर थोक विक्रेताओं के लिए की जानी चाहिए।छोटे और पार्ट टाइम विक्रेताओं को जाँच के दौरान कतई परेशान न किया जाये।डीजीपी ने कहा कि भविष्य में अगर आग और विस्फोट जैसी कोई घटना होती है तो इसके लिए चौकी प्रभारी और बीट प्रभारी तथा थाना प्रभारी और वरिष्ठ अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित कर उनके विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाये।

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