-10 को कारण बताओ नोटिस, 8 दुकानों से लिए गए नमूने,डीएम खुद पहुचे निरीक्षण करने मिली अनियमितता
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REPORT BY:NITIN TIWARI || EDITED BY:AAJ NATIONAL NEWS DESK
लखनऊ।मिलावटी उर्वरक बिक्री की शिकायते मिलने पर कृषि विभाग के अफसरों के साथ जिला प्रशासन ने टीम गठित कर जिले के सभी उर्वरक के थोक और फुटकर बिक्रेताओं और निजी संस्थाओं के परिसर एवं गोदामों में छापे मारी की कार्रवाई कर स्टाक का निरीक्षण कर फास्फेटिक उर्वरक की जांच कर अभिलेखों और पी०ओoएस० मशीन के अनुसार स्टाक का सत्यापन और संदिग्ध उर्वरक के नमूने लिए गए।इस दौरान जिलाधिकारी ने खुद भ्रमणशील रहते हुए निरीक्षण किए। जिलाधिकारी ने सबसे पहले विकास खंड बीकेटी छठामील स्थित गणपति खाद भंडार का निरीक्षण किया। निरीक्षण में उर्वरक प्रतिष्ठान पर पीओएस मशीन से वितरण पर्ची नहीं निकलने की समस्या पाई गई। जिलाधिकारी ने वितरण रजिस्टर का निरीक्षण करते हुए उर्वरक ले जाने वाले किसानों से कॉल करके संवाद किया। जिसमें किसानों को निर्धारित मूल्य से अधिक पर बिक्री करने की बात संज्ञान में आई। जिसको लेकर जिलाधिकारी ने तत्काल प्रतिष्ठान बिक्री रोकते हुये उर्वरक लाइसेंस निलंबित करने के निर्देश ज़िला कृषि अधिकारी को दिये गए। साथ ही बिक्री किये उर्वरक की जाँच कराकर कड़ी कार्रवाई को भी कहा।जिलाधिकारी ने बताया कि आकस्मिक निरीक्षण अभियान में कुल 39 स्थानों पर छापे डालने की कार्रवाई की गई। जिसमें 4 दुकानों के लाइसेंस के निलंबन और 10 को कारण बताओ नोटिस और 8 दुकानों के नमूनों को संग्रहित किये गए।उन्होंने बताया कि विकास खंड बीकेटी छठामील स्थित गणपति खाद भंडार और विकास खंड बीकेटी बेहड़ा चक्की स्थित किसान खाद भंडार और विकास खंड बीकेटी महोना स्थित सुहैल खाद भंडार तथा विकास खंड सरोजनीनगर बंथरा स्थित गौरी खाद भंडार के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए।निरीक्षण के समय उपकृषिनिदेशक लखनऊ एवं ज़िला कृषि अधिकारी मौजूद थे।
डीएम ने अफसरों को दिया निर्देश गड़बड़ी पर तत्काल दर्ज कराये एफआईआर
डीएम ने बताया कि मिलावटी उर्वरको और बीजों की बिक्री को रोकने के लिए तहसीलवार टीम गठित की गई है और गठित टीमों के द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में आकस्मिक निरीक्षण किये जा रहे हैँ। उन्होंने बताया कि गठित टीमों को निर्देश दिए गए हैँ कि वह अपने आवंटित क्षेत्र में व्यापक भ्रमणकर शीर्ष संस्था और निजी क्षेत्र के उर्वरक विक्रेताओं के यहां निरीक्षण कर गुणवत्ता परीक्षण हेतु अधिक से अधिक नमूने एकत्र करें।इसके आलावा निरीक्षण और छापे की रिपोर्ट जिला कृषि अधिकारी के माध्यम से भेजे। यदि कही अनियमितता मिलती हैँ तो स्टाक और गोदाम को तत्काल सील करते हुए विक्रेता का लाइसेन्स निलम्बित और निरस्तीकरण करते हुए तत्काल एफ०आई०आर० दर्ज कराई जाये।