-किसी को मिली आजीवन कारावास तो किसी को मिली दस वर्ष की सजा,जुर्माना भी लगा,यूपी पुलिस की प्रभावी पैरवी से लगातार अपराधियो को मिल रही सजा
लखनऊ।यूपी के विभिन्न जिलों के थानों में दर्ज मुकदमों का न्यायालय में इन दिनों तेजी से ट्रायल चल रहा है।पुलिस की प्रभावी पैरवी से आज दो दर्जन अपराधियो
को सजा मिली है।सजा पाने वाले अपराधियो के विरुद्ध संगीन धाराओं के मामले दर्ज है।आरोप साबित होने के बाद सजा के साथ साथ जुर्माना भी लगाया गया है।

यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार की माने तो शाहजहाँपुर जिले के थाना जलालाबाद पुलिस की प्रभावी पैरवी से न्यायालय ने थाना जलालाबाद पर दर्ज धारा 148/ 302/ 149/ 307 आईपीसी व 3(2(5) एससी/एसटी एक्ट व 25 आर्म्स एक्ट के मुकदमें के आरोपी भल्लू उर्फ गोविन्द और पप्पू उर्फ विजय तथा दिनेश को आजीवन कारावास व प्रत्येक को दो लाख पैंतीस हजार रूपये अर्थदण्ड एवं आरोपी ओमकार और देवेन्द्र तथा रविन्द्र और भन्तू उर्फ गंगाशरण व कृष्णचन्द्र को धारा 148/302/149/307 आईपीसी व 3(2(5) एससी/एसटी एक्ट के तहत आजीवन कारावास व प्रत्येक को दो लाख पच्चीस हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया कि शाहजहाँपुर जिले के थाना तिलहर पुलिस की प्रभावी पैरवी से न्यायालय ने थाना तिलहर पर दर्ज मुकदमा धारा 302/34 आईपीसी के आरोपी ऋषिपाल उर्फ गब्बर और जयपाल तथा वीरपाल को आजीवन कारावास व पंद्रह हजार रूपये के अर्थदण्ड व आरोपी जयपाल को धारा 25/27 एनडीपीएस एक्ट के तहत तीन वर्ष के कारावास व पांच हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया कि सोनभद्र जिले के थाना रॉबर्टसगंज प्रभावी की प्रभावी पैरवी से न्यायालय ने थाना रॉबर्टसगंज पर दर्ज धारा 302/34 आईपीसी के मुकदमे के आरोपी संजय कुमार और मनीष कुमार को आजीवन कारावास व पच्चीस- पच्चीस हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।वही उन्नाव जिले के थाना अजगैन पुलिस की प्रभावी पैरवी से न्यायालय ने थाना अजगैन पर दर्ज धारा 302/201 आईपीसी के मुकदमें के आरोपी कुवारे और छेदी को आजीवन कारावास व पंद्रह पंद्रह हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया कि गोण्डा जिले के थाना कर्नलगंज पुलिस की प्रभावी पैरवी से न्यायालय थाना कर्नलगंज पर दर्ज हत्या के मुकदमे के आरोपी आकाश कुमार उर्फ गोलू को सश्रम आजीवन कारावास व एक लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।वही मऊ जिले के थाना सरायलखंसी पुलिस की प्रभावी पैरवी से न्यायालय ने थाना सरायलखंसी पर दर्ज धारा 366/376 आईपीसी व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट के मुकदमे के आरोपी बाला को आजीवन कारावास व पच्चीस हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।वही यही के थाना घोसी पुलिस की प्रभावी पैरवी से न्यायालय ने थाना घोसी पर दर्ज धारा 498ए/304बी आईपीसी व 4 डीपी एक्ट के मुकदमे के आरोपी सुनील को आजीवन कारावास व बारह हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया कि हरदोई जिले के थाना सांडी पुलिस की प्रभावी पैरवी से न्यायालय ने थाना सांडी पर दर्ज धारा 323/34/342/354/366/506/ 376डी आईपीसी के मुकदमे के आरोपी अमित और स्वतंत्र को बीस- बीस वर्ष के कठोर कारावास व उन्नीस- उन्नीस हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।वही बाराबंकी जिले के थाना मसौली पुलिस की प्रभावी पैरवी से न्यायालय ने जनपद थाना मसौली पर दर्ज धारा 8/20(ख,2)(इ) एनडीपीएस एक्ट के मुकदमे के आरोपी सभापति को दस वर्ष के कठोर कारावास व एक लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।