- REPORT BY:NITIN TIWARI
- EDITED BY:AAJNATIONAL NEWS
-कमिश्नरेट पुलिस ने कहा आन लाइन पंद्रह दिन पूर्व करें आवेदन,आसानी से मिलेगी अनुमति
-शहर में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों से जनता को होती है मुसीबत,सड़को पर लगता है जाम
लखनऊ। पुलिस कमिश्ररेट में बिना अनुमति धरना प्रदर्शन और जुलूस तथा अन्य विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन हुआ तो पुलिस आयोजको के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करेगी।यही नहीं इसके लिए आयोजकों को पंद्रह दिन पूर्व अनुमति लेना होगा। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम धरना प्रदर्शन , जुलूस , रैली , धार्मिक कार्यक्रम , न्यूज वी स्टेज शो , सेलिब्रिटी के द्वारा प्रमोशन , फिल्म और वेब सीरीज व अन्य शूटिंग , मैराथन , यात्रा , मेला और नुमाइश तथा प्रदर्शनी , ड्रोन उपयोग , सिनेमा हॉल में लाइव प्रसारण तथा अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ।इन कार्यक्रमों के आयोजन के लिए ऑनलाइन लखनऊ पुलिस की वेबसाइट आवेदन किया जा सकता है।
पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था ने बताया कि कमिश्नरेट इलाके में अधिकतर यह देखने को मिलता है कि विभिन्न संस्थाओं और आयोजकों द्वारा लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम धरना प्रदर्शन , जुलूस , रैली , धार्मिक कार्यक्रम , न्यूज और स्टेज शो , सेलिब्रिटी द्वारा प्रमोशन , फिल्म और वेब सीरीज व अन्य शूटिंग , मैराथन , यात्रा , मेला व नुमाइश तथा प्रदर्शनी , ड्रोन उपयोग , सिनेमा हॉल में लाइव प्रसारण तथा अन्य कार्यक्रम बिना अनुमति के आयोजित किए जा रहे हैं जो कि नियमों का उल्लंघन है । जिसके कारण आने – जाने वाले स्कूल के बच्चों की वैन और मरीजों के लिए एम्बुलेंस और वीआईपी व वीवीआईपी मूवमेण्ट तथा प्रमुख चौराहों पर जाम की स्थिति और यातायात डायवर्जन और आकस्मिक दशा में पुलिस प्रबंधन में कठिनाई तथा अन्य आपातकालीन सेवाओं के व्यवस्थापन में भी बाधा उत्पन्न होती है ।
पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था ने बताया कि लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में कानून एवं यातायात व्यवस्था बाधित होने की सम्भावना बनी रहती है तथा आम जनमानस को दैनिक गतिविधियों में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है । लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में विभिन्न संगठनो और पदाधिकारियों व अन्य द्वारा धरना तथा विरोध प्रदर्शन और ज्ञापन दिये जाने का कार्यक्रम उ 0 प्र 0 शासन द्वारा चिन्हित धरना स्थल कांशीराम जन सुविधा परिसर एवं पार्किंग स्थल ( ईको गार्डन ) पर ही आहूत किया जाये तथा उसकी सूचना कार्यक्रम से पूर्व संबंधित पुलिस उपायुक्त और सहायक पुलिस आयुक्त स्तर के अधिकारी को देंगे । जिससे कार्यक्रम को सकुशल व शान्तिपूर्ण रूप से सम्पन्न कराया जा सके । पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था ने बताया कि लखनऊ कमिश्नरेट में सभी प्रकार के कार्यक्रमों के आयोजन करने वाले आयोजकों और संस्थाओ से अपील की है कि कार्यक्रम तिथि से 15 दिवस पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप अपना ऑनलाइन आवेदन करें । जिससे पुलिस बड़े आराम से समय से अनुमति प्रदान कर सके और आयोजकों को कहीं भाग दौड़ करने की आवश्यकता नहीं होगी ।यदि इसके बाद भी आयोजकों द्वारा अनाधिकृत रूप से कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।