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किसान हित:उपभोक्ता परिषद हुआ सख्त, बिजली आपूर्ति बढ़ाने की मांग,क्लिक करें और भी खबरें

-फसल बचाने के लिए आगामी 15 दिन किसानों के लिए अहम

  • REPORT BY:PREM SHARMA
  • EDITED BY:AAJNATIONAL NEWS

लखनऊ। उपभोक्ता परिषद के ऑनलाइन वेबीनार में आज जहां प्रदेश के अनेकों जनपदों से जुडे विद्युत उपभोक्ताओं व किसानो को नई बिजली दर की बारीकियां से संबंधित जानकारी दी गई। अनेकों जनपदों के जुडे किसानों ने एक मत आवाज उठाई कि किसानों के लिए 10 घंटे विद्युत आपूर्ति का आदेश है। ब्रेकडाउन व अन्य व्यवधान के बाद ज्यादातर जिलों में किसानों को 7 घंटे विद्युत आपूर्ति मिल पाती है। उसकी भरपाई करने का आदेश है लेकिन उसकी भरपाई नहीं हो पाती। क्योंकि जनपदों से जुडे बिजली अभियंता यदि यूपीएसएलडीसी को यह अवगत कराएंगे कि उनके क्षेत्र में कृषि फीडर पर केवल 7 घंटे विद्युत आपूर्ति हुई है। उसकी भरपाई की जाए तो उनका एटीयंसी लॉस बढ जाएगा। ऐसे में किसान परेशान है। वैसे भी मौसम और फसल के हिसाब से 15 दिन किसानों के लिए बहुत अहम है। इसलिए प्रदेश के अलग-अलग जनपदों से जुडे किसानों ने सरकार से मांग उठाई कि अगले 15 दिन के लिए किसानों को 15 घंटे विद्युत आपूर्ति कृषि फीडर पर दे दी जाए तो निश्चित ही उन्हें 10 घंटे विद्युत आपूर्ति मिल जाएगी।उनकी फसल बर्बाद होने से बच जाएगी।
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा उपभोक्ता परिषद की तरफ से किसानों का उपभोक्ताओं को आश्वासन दिया कि वह इस गंभीर मामले को ऊर्जा मंत्री व पावर कार्पाेरेशन प्रबंधन के सामने उठाएगे कि वर्तमान में 15 दिन किसानों के लिए बहुत अहम है। इसलिए कृषि फीडर पर कम से कम 15 घंटे की विद्युत आपूर्ति कर दी जाए। जिससे उन्हें व्यवधान के बाद भी 10 घंटे विद्युत आपूर्ति मिल जाए और सही मायने में किसान अपनी फसल को बचाने में कामयाब हो जाए। प्रतापगढ से जुडे कुछ विद्युत उपभोक्ताओं ने रानीगंज का मामला उठाते हुए कहा वहां किसानों के साथ नए कनेक्शन पर जहां केबल कनेक्शन दिया जा सकता है। वहां भी ट्रांसफार्मर चार्ज किया जा रहा है और किसान बहुत परेशान है जिस पर उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष ने तत्काल मुख्य अभियंता इलाहाबाद को अवगत कराया और कहा इस समस्या का तत्काल समाधान कराया जा। उपभोक्ता परिषद ने कहा कि इस गंभीर मामले पर आगे भी बात की जाएगी। प्रदेश के अनेकों जनपदों से जुडे विद्युत उपभोक्ता हरेंद्र कुमार, अनुराग, माही, विनोद कुमार गुप्ता, सूरज वर्मा, संदीप कुमार गुप्ता, प्रदीप सिंह बिष्ट, अभिषेक सिंह, अंकित मनी, राजेश, कपिल, ईश्वर चंद्र ने अपनी बॉत रखी।

भिक्षावृत्ति रोकने पॉच विभाग संयुक्त रूप से चलाएगें अभियान

भिक्षावृत्ति में संलिप्त परिवारों तथा बच्चों को भिक्षावृत्ति से मुक्त कराते हुए उनके चिह्नांकन, पुनर्वासन तथा सामाजिक एकीकरण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नगर-निगम लखनऊ, पुलिस विभाग, जिला नगरीय विकास अभिकरण, समाज कल्याण विभाग, महिला कल्याण विभाग एवं जिला प्रशासन के माध्यम से 02 सचल निगरानी दल तथा 05 स्थैतिक दलों का गठन करते हुए एक वृहद अभियान का संचालन किया जाना है। उक्त अभियान का प्रथम चरण 19.अक्टूबर से प्रारम्भ होकर अगले 15 दिवस तक संचालित होगा। उक्त अवधि में अभियान का संचालन लखनऊ शहर के अन्तर्गत चिह्नित 05 चौराहेजिसमें हजरतगंज, लाल बत्ती, अवध, इन्दिरागाँधी प्रतिष्ठान, चारबाग चौराहों को शामिल किया गया है। तत्पश्चात् दूसरे चौराहों पर अभियान का संचालन किया जायेगा।अभियान के तहत निगरानी दल और स्थैतिक दल दो दलों का गठन किया गया है।

संयुक्त विभागों के अधिकारी व कर्मचारियों के गठित किए गए निगरानी दल अभियान के मध्य निरंतर रूप से निर्धारित मार्गों पर भ्रमणशील रहते हुए यह निगरानी करेंगे और निर्धारित चौराहों व चौराहों को जोड़ने वाले मार्गों पर स्थैतिक दल के द्वारा भिक्षावृत्ति से मुक्ति हेतु अपेक्षित कार्यवाही सम्पादित की जाएगी। साथ ही निगरानी दल, स्थैतिक दल को इस कार्य में आवश्यक सहयोग भी प्रदान करेगी तथा प्रतिदिन की सूचना संकलित कर जिला प्रोबेशन अधिकारी, लखनऊ के माध्यम से अपर जिलाधिकारी नगर (पूर्वी), लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी। अपर जिलाधिकारी नगर (पूर्वी), लखनऊ द्वारा प्रतिदिन सायंकाल अभियान की समीक्षा की जायेगी । ’ चिह्नित चौराहों पर तथा सटे हुए आसपास के क्षेत्रों में भिक्षावृत्ति में संलिप्त पुरुष-महिलाओं तथा बच्चों का चिह्नांकन करते हुए निर्धारित प्रारूप पर विस्तृत सूचना (प्रोफाईलिंग) तैयार की जायेगी।’ उचित परामर्श सेवाओं के माध्यम से भिक्षावृत्ति से मुक्त कराने के समुचित प्रयास किये जायेंगे। विभिन्न विभागों द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किये जाने के दृष्टिगत् प्रयास करते हुए पात्रता के अनुरूप निर्धारित आवेदन कराया जायेगा।’ किसी योजनान्तर्गत पात्र होने, किन्तु निर्धारित अभिलेख उपलब्ध न होने की दशा में अभिलेख बनवाये जाने हेतु विशेष शिविरों का आयोजन कराये जायेंगे।’ रेस्क्यू की कार्यवाही केस टू केस आधार पर आवश्यक होने के दृष्टिगत् कराया जायेगा। नाबालिग बच्चों के संबंध में किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित प्राविधानों का अनुपालन भी सुनिश्चित कराया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जिन परिवारों, व्यक्तियों,बच्चों को भिक्षावृत्ति से मुक्त कराया जा रहा है वे पुनः भिक्षावृत्ति में संलिप्त न हो सके, इस हेतु नियमित रूप से फॉलोअप किया जायेगा। अभियान में निगरानी एवं स्थैतिक दल के सुविधाजनक रूप से आवागमन तथा आवश्यकतानुसार रेस्क्यू कार्य हेतु जिला प्रोबेशन अधिकारी, लखनऊ द्वारा 02 रेस्क्यू वाहन यथावश्यक स्थल वन स्टॉप सेण्टर, आशियाना, लखनऊ तथा टिकरा हाउस, लालबाग, लखनऊ पर उपलब्ध कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार नगर-निगम तथा पुलिस विभाग के वाहनों का भी प्रयोग किया जा सकेगा। गठित निगरानी एवं स्थैतिक दल के अधिकारी,कार्मिक निर्गत आदेश का अक्षरशः अनुपालन करते हुए निर्धारित चौराहा,मार्गों को मिक्षावृत्ति मुक्त चौराहा,मार्गबनाया जाना सुनिश्चित करेंगे, जिसकी पाक्षिक रूप से समीक्षा की जायेगी।

नगर आयुक्त का दीवाली तोहफा, 68 करोड़ की जमीन कब्जामुक्त

नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह के निर्देशानुसार नगर में अवैध कब्जेदारों पर कार्यवाही एवं सरकारी भूमिया,संपत्तियों को कब्ज़ा मुक्त करवाये जाने हेतु लगातार सघन अभियान चलाए जा रहे हैं।अभी तक करोड़ो रुपयों की विभिन्न सरकारी भूमि,संपत्ति, जो विगत लंबे समय से कब्जे में थीं, उन्हें खाली करवाया जा चुका है। आज नगर निगम की टीम ने जिस जमीन को कब्जा मुक्त कराया है उसे अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई भूमि की बाजारू कीमत लगभग 68 करोड होगी।

इन्द्रजीत सिंह, नगर आयुक्त व पंकज श्रीवास्तव अपर नगर आयुक्त के आदेशानुसासंजय यादव प्रभारी अधिकारी सम्पत्ति एवं तहसीलदार अरविन्द कुमार पाण्डेय के निर्देश के क्रम में ग्राम-नौबस्ताकलॉ, तहसील व जिला-लखनऊ की खसरा संख्या-584, 586, 597, 598, 599, 600, 631 व 632 राजस्व अभिलेखों में बंजर व ऊसर के रूप में दर्ज भूमि पर भू-माफियाओं कब्जा किया गया था। अवैध कब्जों को नायब तहसीलदार संजय सिंह के नेतृत्व में लेखपाल राजू सोनी, श्री शक्त्ति वर्मा व श्री आनंद की उपस्थिति में थानाध्यक्ष चिनहट द्वारा उपलब्ध करायी गयी पुलिस बल व नगर निगम की ईटीएफ टीम के सहयोग से शांतिपूर्ण ढंग से 19,000 वर्गमीटर भूमि से दिनांक 19.10.2024 को कब्जा हटवा दिया गया।

पेयजल व्यवस्था सुधारने के लिये 56 मिनी नलकूप और 290 समरसेबिल रिबोर

महापौर   सुषमा खर्कवाल लखनऊ के अथक प्रयासों से जलकल विभाग, नगर निगम लखनऊ द्वारा वर्तमान मे लखनऊ की पेयजल व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाये रखने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 मे 56 मिनी नलकूप एवं 290 समरसेबिल रिबोर किये गये है। लखनऊ शहर की पेयजलापूर्ति के सुदृढ़िकरण हेतु 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत नये नलकूपों का निर्माण एवं नलकूपों की रिबोरिंग का कार्य कराया जाएगा।
नगर निगम द्वारा जोन-3 में त्रिवेणीनगर, अल हुदा स्कूल पार्क, त्रिवेणीनगर, फैजुल्लागंज द्वितीय, फैजुल्लागंज टंकी के पास सिन्हा कॉलोनी पार्क, लाला लाजपतराय, सेक्टर-एम, अलीगंज, जनकीपुरम प्रथम, सेक्टर-एफ, गौशाला, जोन-5रामजीलाल नगर वार्ड, डॉ. लेखराज के पीछे, चित्रगुप्तनगर वार्ड, भोलाखेड़ा, केसरीखेड़ा वार्ड, दऊदाखेड़ा, बाबू कुंज बिहारी वार्ड, कैलाशपुरी और जोन-8 में विद्यावती द्वितीय, शक्ति चौराहा में नए नलकूप स्थापित किए जाएगे। जोन-1 बाबू बनारसीदास वार्ड, बड़ा पार्क, पुराना किला, नलकूप,विक्रमादित्य वार्ड, डायमंड डेरी, जोन-2मालवीयनगर वार्ड, मालवीय नगर सरस्वती पार्क में, जोन-3 जनकीपुरम द्वितीय, सेक्टर-एच पार्क, भारतेन्दु हरीश्चन्द्र, सेक्टर-ए, पल्टन छावनी, महानगर वार्ड, रामलीला मैदान, रहीमनगर, मनकामेश्वर वार्ड, नेहरूनगर, जोन-4 पेपर मिल वार्ड, एल्डिको ग्रीन,जोन-5गीतापल्ली वार्ड, आज़ादनगर, बाबू कुंज बिहारी वार्ड, होली चौराहा, केसरीखेड़ा वार्ड, तेजीखेड़ा नलकूप नं. 1, जोन-6 चौक कालीजी वार्ड, सोंधी टोला, पार्क, जोन-7 इन्दिरानगर, डी-ब्लॉक, नलकूप संख्या-07, शंकरपुरवा तृतीय, पन्त नगर नलकूप संख्या-1 और जोन-8 हिन्दनगर वार्ड, सेक्टर-डी, कानपुर रोड, पम्प नं.-2, हिन्दनगर वार्ड, सेक्टर-डी, कानपुर रोड, पम्प नं.-1 विद्यावती तृतीय, पम्प नं. 6, सेक्टर-एच, शारदानगर प्रथम वार्ड, पम्प नं.-01, विद्यावती तृतीय, नलकूप नं.0 4 सेक्टर-आई,विद्यावती तृतीय, नलकूप नं0 1 सेक्टर-एल की रिबोरिंग कराई जाएगी। 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत 05 टंकियों के ध्वस्तीकरण कर पुनर्निर्माण किया जा रहा है। इनमें जोन-3 रूकन्दीपुर, ओवर हैड टैंक सेक्टर-ए, जानकीपुरम, भारतेन्दु हरीशचन्द वार्ड,जोन-2 सेक्टर-12, सी-ब्लॉक, राजाजीपुरम,जोन-8 सेक्टर-एफ, एल0डी0ए0 कॉलोनी, कानपुर रोड सेक्टर-जे, रेलनगर एल0डी0ए0 कॉलोनी, कानपुर रोड टंकी पूर्णतया ध्वस्त की जा चुकी है।

सूचना अधिकार के लम्बित प्रकरण पर चर्चा

राज्य सूचना आयुक्त, पदुम नारायण द्विवेदी द्वारा लखनऊ नगर निगम मुख्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 से सम्बन्धित लम्बित प्रकरणों की समीक्षा बैठक की गयी। बैठक में इन्द्रजीत सिंह, नगर आयुक्त, ललित कुमार, अपर नगर आयुक्त, पंकज श्रीवास्तव, अपर नगर आयुक्त, अरूण कुमार गुप्त, अपर नगर आयुक्त,जन सूचना समन्वयक एवं नगर निगम के समस्त जन सूचना अधिकारी,विभागाध्यक्षों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

सूचना आयुक्त द्वारा समस्त विभागाध्यक्षों,जन सूचना अधिकारियों को बताया गया कि सूचना का अधिकार अधिनियम भारतीय लोकतंत्र का मजबूत एवं सशक्त स्तम्भ है तथा यह भारतीय संविधान का एक बड़ा मंच भी है। संविधान चाहता है कि सरकारी कर्मचारी पारदर्शिता का उद्देश्य रखते हुए समय से प्रकरणों का निस्तारण करें।उन्होने कहा कि यदि नगर निगम सड़क, नालियों,नालों का निर्माण, साफ-सफाई, फागिंग,एण्टीलॉर्वा छिड़काव, मार्ग प्रकाश व्यवस्था आदि का कार्य कराता है और इस सम्बन्ध में जन सूचना अधिकार के तहत आवेदक द्वारा सूचनाएं मांगी जाती है तो इन कार्यों से सम्बन्धित सूचना आवेदक को समय से प्राप्त करा देनी चाहिए। इस प्रकार की सूचनाएं देने में कोई वैधानिक अड़चन भी नहीं है। लम्बित वादों पर चिन्ता व्यक्त करते हुए सभी बादों,प्रकरणों के शत प्रतिशत ससमय निस्तारण कराये जाने के निर्देश दिये गये। सूचना आयुक्त द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम एवं नियमावली के महत्वपूर्ण नियमों एवं धाराओं के सम्बन्ध में अवगत कराते हुए, समय से सूचनाएँ प्राप्त कराये जाने सहित समय-समय पर सूचना अधिकार अधिनियम की कार्यशाला एवं समीक्षा बैठक अनिवार्य रूप से किये जाने हेतु भी निर्देशित किया गया। उनके द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि यदि नगर निगम स्तर पर सामान्य बैठकों में आरटीआई से सम्बन्धित बिन्दुओं पर जन सूचना अधिकारियों से चर्चा को अवश्य शामिल किया जाये। इन्द्रजीत सिंह, नगर आयुक्त द्वारा अपने सम्बोधन में सूचना आयुक्त महोदय का आभार व्यक्त करते हुए अवगत कराया गया कि राज्य सूचना आयुक्त के मार्गदर्शन से जन सूचना अधिकार के तहत प्राप्त आवेदन-पत्रों तथा आयोग में लम्बित प्रकरणों का तत्परता से निस्तारण कराया जायेगा। नगर आयुक्त द्वारा निर्देश दिया गया कि यदि निगम के जन सूचना अधिकारियों,विभागाध्यक्षों द्वारा माह दिसम्बर-2024 तक प्राप्त आवेदन-पत्रों सहित लम्बित प्रकरणों के शत प्रतिशत निस्तारण नहीं किया जाता है तो उनके द्वारा कठोर कार्यवाही हेतु बाध्य होना पड़ेगा। अरुण कुमार गुप्त, अपर नगर आयुक्त,जन सूचना समन्वयक द्वारा सम्बोधन के दौरान अवगत कराया गया कि बैठक में राज्य सूचना आयुक्त की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन का निगम के विभागाध्यक्षों,जन सूचना अधिकारी द्वारा अनुश्रवण करते हुए निर्धारित समयावधि में आवेदक को सूचनायें प्राप्त करायेंगे। राज्य सूबना आयुक्त को आश्वस्त करते हुए अयगत् कराया गया कि नगर निगम, लखनऊ के जन सूचना अधिकारी,विभागाध्यक्षों द्वारा संवेदनशील होकर अपने स्तर पर प्रत्येक माह में बैठक कर सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत प्राप्त आवेदनों,प्रकरणों का निस्तारण निर्धारित समयावधि में कराया जायेगा। बैठक के अन्त में ललित कुमार, अपर नगर आयुक्त द्वारा राज्य सूचना आयुक्त का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बक्तव्य व्यक्त किया गया कि सूचना आयुक्त द्वारा नगर निगम, लखनऊ को अपना बहुमुल्य समय प्रदान करते हुए सरल शब्दों में जन सूचना अधिकार अधिनियम-2005 की व्याख्या से हम सभी का मार्ग दर्शन किया गया है, जिसका हम सभी के द्वारा अनुभवण कर जन सूचना सम्बन्धी प्रकरणों को ससमय निस्तारित करायेंगे।

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