LUCKNOW:चंदन गुप्ता हत्याकांड में 28 आरोपियों को NIA कोर्ट नें दी आजीवन कारावास की सजा

-न्यायालय नें अर्थदण्ड भी लगाया,पुलिस की प्रभावी पैरवी से मिली सजा

  • REPORT BY: AAJNATIONAL NEWS ||AAJNATIONAL NEWS DEASK

लखनऊ।कासगंज जिले क़े बहुचर्चित चंदन गुप्ता हत्याकांड में 28 आरोपियों को एनआईए कोर्ट नें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।न्यायालय नें अर्थदण्ड भी लगाया है।यह सजा पुलिस की प्रभावी पैरवी से दी गईं है।

यूपी क़े डीजीपी प्रशांत कुमार नें यह जानकारी देते हुए बताया कि कासगंज जिले में 26 जनवरी 2018 को शहर कस्बा कासगंज के मोहल्ला बड्डूनगर में तिरंगा यात्रा के दौरान दो पक्षों के बीच मारपीट व पथराव की घटना हुई थी।जिसमें अभिषेक उर्फ चंदन गुप्ता व्यक्ति की गोली लगने से मृत्यु हो गयी थी। इसको लेकर 27 दिसम्बर 2018 को तहरीर के आधार पर थाना कासगंज पर धारा 147, 148, 149, 341, 336, 307, 302, 504, 506, 124 ए भादंवि व 2 राष्ट्रीय ध्वज अधिनियम बनाम सलीम पुत्र बरकतुल्ला उर्फ बरकी निवासी तहसील स्कूल के सामने सहित बीस लोगो क़े विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था।

डीजीपी नें बताया कि इसमें ग्यारह अन्य आरोपियों का नाम प्रकाश में आने पर कुल 31 आरोपियों के विरुद्ध विवेचना प्रारम्भ की गई।विवेचना की कार्रवाई क़े दौरान घटना में प्रयोग हुआ आलाकत्ल बरामद कर सात और मुकदमे दर्ज किये गये।इन मुकदमो में मृतक अभिषेक उर्फ चंदन गुप्ता से सम्बन्धित धारा 147, 148, 149, 341, 336, 307, 302, 504, 506, 124ए भादंवि व 2 राष्ट्रीय ध्वज अधिनियम बनाम सलीम पुत्र बरकतुल्लाह उर्फ बरकी निवासी तहसील स्कूल के सामने,वसीम पुत्र बरकतुल्लाह व नसीम पुत्र बरकतुल्लाह के विरुद्ध पुलिस नें एनएसए की कार्रवाई की। डीजीपी नें बताया कि इस मुकदमा क़े तीन आरोपियों सहित 31 आरोपियों के विरुद्ध 26 अप्रैल 2018 व 27 अगस्त 2018 को आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया।

डीजीपी नें बताया कि पुलिस अधीक्षक कासगंज के निर्देश पर पुलिस नें प्रभावी पैरवी कर सभी गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया। उन्होंने बताया कि सफल अभियोजन के परिणामस्वरुप आज शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश एनआईए उत्तर प्रदेश लखनऊ न्यायालय नें इस मुकदमें क़े 28 आरोपियों को दोषी करार देते हुए आरोपी सलीम,वसीम,नसीम, जाहिद उर्फ जग्गा, आसिफ कुरेशी उर्फ हिटलर,असलम कुरैशी, अकरम, तौफीक, खिल्लन, शबाव,राहत, सलमान,मोहसीन, आसिफ जिमवाला, शाकिब पुत्र अजीजुद्दीन, बब्लू, जिमवाला, नीशू , बासिफ, इमरान पुत्र इरफान , शमशाद,जफर, शाकिर पुत्र इस्माईल, खालिद परवेज, फैजान, इमरान पुत्र अब्दुल कय्यूम, शाकिर पुत्र सिद्दीक, मुनाजिर रफीक, आमिर रफीक को धारा 302 आईपीसी में आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 50 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।डीजीपी नें बताया कि इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय ध्वज अपमान (निवारण) की धारा 2 के अन्तर्गत प्रत्येक को 03 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया हैं।

प्रभावी पैरवी में शामिल सभी लोगो को किया जायेगा पुरस्कृत 

डीजीपी नें बताया कि इस प्रकरण के विवेचक एवं न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर्ता पैरोकार व अभियोजक अधिकारी को पुरस्कृत किया जायेगा।डीजीपी नें बताया कि कासगंज पुलिस तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी से जघन्य अपराध कारित करने वाले आरोपियों को सजा दिलाये जाने पर आमजन द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस की प्रशंसा की गयी है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *