LUCKNOW:समय से सूचना न देने पर जनसूचना अधिकारी लविप्रा पर लगा 25 हजार का अर्थदंड 

-राज्य सूचना आयुक्त नें दिये वेतन से वसूली के आदेश, शुलभ आवासों में गड़बड़ी का मामला 

-रजिस्ट्रार राज्य सूचना आयोग नें विकाश प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को भेजा पत्र 

  • REPORT BY:AAJ NATIONAL NEWS || EDITED BY:AAJ NATIONAL NEWS DESK
लखनऊ। लखनऊ विकास प्राधिकरण के जनसूचना अधिकारी पर समय से आईटीआई एक्टिवस्ट को सूचना न उपलब्ध कराने पर उत्तर प्रदेश के सूचना आयुक्त नें पच्चीस हजार रूपये का अर्थदंड लगाते हुए उनके वेतन से वसूली करने के निर्देश दिये है। इसको लेकर रजिस्ट्रार राज्य सूचना आयोग नें उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण को पत्र लिखकर इस आदेश के अनुपालन के लिये तीन माह का समय तय किया है।
मिली जानकारी के मुताबिक गोमतीनगर के सुलभ आवासों के निर्माण में अमियमियता होनें को लेकर आईटीआई एक्टिवस्ट हरिपाल सिंह नें उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण को पत्र लिख कर गड़बड़ी करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। लेकिन उपाध्यक्ष नें कोई कार्रवाई नही की मामले को दबा दिया। मामला दबाने से नाराज आईटीआई एक्टिवस्ट हरपाल सिंह नें जनसूचना अधिकारी विकास प्राधिकरण से विभिन्न विन्दुओं पर जनसूचना मांगी थी। लेकिन लम्बा समय बीतने के बाद भी जनसूचना अधिकारी नें सूचना नही दी जबकि आवेदक हरपाल सिंह नें इसको लेकर निर्धारित शुल्क भी जमा किया। सूचना न मिलने से आईटीआई एक्टिवस्ट हरपाल सिंह नें इसको लेकर राज्य सूचना आयुक्त के यहां अपील की।
पीड़ित की अपील की सुनवाई कक्ष संख्या -5 में राज्य सूचना आयुक्त पदुम नरायण द्विवेदी की पीठ नें करते हुए जनसूचना अधिकारी अजीत कुमार अधिशासी अभियंता विकास प्राधिकरण पर दो सौ पच्चास रूपये प्रतिदिन के हिसाब से पच्चीस हजार रूपये अर्थदड अधिरोपित किया। इसको लेकर रजिस्ट्रार राज्य सूचना आयोग नें उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण को पत्र लिखकर जन सूचना अधिकारी पर अधिरोपित दंड की वसूली वसूली उनके वेतन से करने को कहा है। इस आदेश का अनुपालन तीन माह में करने के भी निर्देश दिये है।

Aaj National

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