- REPORT BY:NITIN TIWARI|EDITED BY-आज नेशनल न्यूज डेस्क
लखनऊ:यूपी के फिरोजाबाद जिले में पुलिस की गोली से तीन बदमाश घायल हुए है ।वही बिजनौर और सहारनपुर जिले में पुलिस की प्रभावी पैरवी से तीन आरोपियों को सजा मिली है ।
फिरोजाबाद जिले में पुलिस की गोली से तीन बदमाश घायल
फिरोजाबाद जिले के थाना रजावली इलाके के ग्राम रामगढ़ के पास पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने बदमाशों की घेराबन्दी की तो उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी,पुलिस ने जान बचाते हुए जबाबी कार्रवाई की तो तीन बदमाश घायल हो गई,पुलिस ने उनके पास से असलहे और कारतूस तथा एक क्रेटा कर बरामद की है।पुलिस के मुताबिक थाना रजावली और थाना टुण्डला पुलिस और क्राइम ब्रान्च ने एक साथ मिलकर ग्राम रामगढ़ के पास बदमाशों की घेराबन्दी की तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी।बचाव में पुलिस द्वारा की गई फायरिंग में बदमाश फहीम और इरफान तथा मुकद्दर अली घायल हो गये,जिन्हे पुलिस ने गिरफ्तार किया।इसी बीच पुलिस टीम को चकमा देकर अन्य दो बदमाश मौके से फरार हो गये,पुलिस इनकी गिरफ्तारी में लगी हुई है।बदमाशों के कब्जे से तीन अवैध तमंचा और जीवित तथा खोखा कारतूस के साथ ही बिना नम्बर प्लेट के एक क्रेटा कार बरामद कर लिया है।पुलिस के मुताबिक घायल हुए बदमाश शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें से फहीम के विरूद्ध जनपद हरदोई, मुजफ्फरनगर के विभिन्न थानो में चोरी, गैंगेस्टर एक्ट के आधा दर्जन तथा मुकद्दर के विरूद्ध झाँसी और कुशीनगर के विभिन्न थानो में चोरी और आर्म्स एक्ट के पांच एवं इरफान के विरूद्ध शाहजहाँपुर के विभिन्न थानो में चोरी, गैंगेस्टर एक्ट आदि के एक दर्जन मुकदमें दर्ज है।
बिजनौर और सहारनपुर जिले में तीन को मिली सजा
बिजनौर और सहारनपुर जिले में पुलिस की प्रभावी पैरवी से तीन आरोपियों को सजा मिली है ।यह सजा संगीन मामलों के विचारण के बाद न्यायालय ने दी है,साथ में जुर्माना भी लगा है ।
पुलिस के मुताबिक बिजनौर जिले के थाना स्योहारा पुलिस की प्रभावी पैरवी से न्यायालय ने बिजनौर जिले के थाना स्योहारा पर दर्ज मुकदमा धारा 302/458/307 आईपीसी के आरोपी रिजवान को आजीवन कारावास की सजा और दो लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
पुलिस के मुताबिक सहारनपुर जिले के थाना सिडकुल पुलिस की प्रभावी पैरवी न्यायालय ने सहारनपुर जिले के थाना सिडकुल पर दर्ज मुकदमा धारा 302/201/392/411 आईपीसी के आरोपी जुनैद को आजीवन कारावास की सजा व 37 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
पुलिस के मुताबिक बिजनौर जिले के थाना स्योहारा पुलिस की प्रभावी पैरवी से न्यायालय ने बिजनौर जिले के थाना स्योहारा पर दर्ज मुकदमा धारा 6 पॉक्सो एक्ट के आरोपी उस्मान को चालीस वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है ।