नयी दिल्ली:आम आदमी पार्टी अब MSD के चुनाव को लेकर जाएगी कोर्ट,चुनाव को बताया गैर-कानूनी

  • REPORT BY:NITIN TIWARI /AGENCY |EDITED BY-आज नेशनल न्यूज डेस्क

नयी दिल्ली:दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में शुक्रवार को हुए चुनाव को दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिश ने पूरी तरीके से गैर-कानूनी बताया है कि एमसीडी की स्थायी समिति के 18वें सदस्य के चुनाव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है।

सीएम ने शनिवार को कहा कि हम इस चुनाव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। उन्होंने कहा कि एमसीडी में शुक्रवार को भाजपा ने जो चुनाव कराया, वह गैरकानूनी है। एमसीडी का संचालन संसद द्वारा पारित श्दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 के तहत किया जाता है। इस कानून में साफ कहा गया है कि स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव कॉरपोरेशन की बैठक में होगा।

भाजपा को संविधान और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता

दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिश ने कहा कि कॉरपोरेशन की बैठक की तारीख, स्थान और समय केवल और केवल मेयर तय कर सकती हैं। इन बैठकों की
अध्यक्षता मेयर या उनकी अनुपस्थिति में डिप्टी मेयर ही कर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिश ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा, भाजपा को संविधान और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उपराज्यपाल और भाजपा के आदेश पर एमसीडी कमिश्नर बैठक बुलाते हैं, जबकि उनके पास ऐसा कोई अधिकार ही नहीं है। इसके अलावा वह चुने हुए मेयर या डिप्टी मेयर की जगह चुनाव में एक अधिकारी को पीठासीन अधिकारी बना देते हैं। यह लोकतंत्र और संविधान की हत्या है। आतिशी ने कहा है कि शुक्रवार को भाजपा ने एमसीडी में जो चुनाव कराया है, वह सरासर गैरकानूनी है। हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और आज ही याचिका दाखिल करेंगे।

बीते दो दिन से लगातार भाजपा पर हमलावर है आम आदमी पार्टी

बता दें कि इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी बीते दो दिन से लगातार भाजपा पर हमलावर है। पार्टी के नेता भाजपा पर असंवैधानिक तरीके से चुनाव कराने का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि भाजपा ने उपराज्यपाल और पुलिस के साथ मिलकर जबरन यह चुनाव करवाया है जबकि दिल्ली की मेयर ने चुनाव 5 सितंबर को करने की बात की थी।

Aaj National

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *