-शासनादेश हुआ जारी
- REPORT BY:NITIN TIWARI
- EDITED BY:AAJNATIONAL NEWS
लखनऊ।राज्य संपत्ति विभाग अब चार माह से अधिक किराया बकाया होने वाले अध्याशियों से 9.15 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर किराया वसूल करेगा।इसको लेकर शासनादेश जारी हो गया है।
विशेष सचिव एव राज्य सम्पत्ति अधिकारी पवन कुमार गंगवार ने सभी अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव तथा सचिव और समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष को पत्र लिखकर कहा है कि राज्य सम्पत्ति विभाग के नियन्त्रणाधीन भवनों का आवण्टन नियमावली , 2016 के नियम 9 ( 10 ) में राज्य सम्पति विभाग के नियन्त्रणाधीन भवनों के आवंटियों से 4 माह से अधिक के बकाया किराए की वसूली भारतीय स्टेट बैंक की प्रचलित ब्याज दर के अनुसार वसूल किए जाने का प्रावधान किया गया है।
यदि कोई आवंटिती लगातार चार माह की अवधि तक आवण्टित भवन के किराए का भुगतान करने में विफल रहता है , तो आवंटित किराए के अवशेष पर भारतीय स्टेट बैंक की प्रचलित ब्याज दर से ब्याज का भुगतान करने का दायी होगा ।उन्होंने कहा है कि राज्य सम्पत्ति विभाग के नियन्त्रणाधीन भवनों का आवण्टन नियमावली , 2016 नियम ( 9 ) 10 के अधीन राज्य सम्पत्ति विभाग के नियन्त्रणाधीन भवनों के आवण्टितियों से 4 माह से अधिक बकाया किराए की वसूली भारतीय स्टेट बैंक की प्रचलित ब्याज दरों में से किसी एक दर पर ब्याज वसूल किए जाने हेतु विभागीय एवं वित्त विभाग के अधिकारियों की पाँच सदस्यीय समिति की संस्तुति के आधार पर सम्यक् विचारोपरान्त भारतीय स्टेट बैंक में उधारी हेतु प्रचलित ( ई ० बी ० एल ० आर ० या ई.बी.एल.आर. ) के दृष्टिगत 9.15 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर राज्य सम्पत्ति विभाग के नियन्त्रणाधीन भवनों के आवण्टितियों से 4 माह से अधिक बकाया आवास किराए पर ब्याज वसूल करने की राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।राज्य संपत्ति अधिकारी ने कहा है कि 2 वर्ष के उपरान्त पुनर्निर्धारित किया जा सकेगा ।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या यू ० ओ ० ए – 2-03 / दस -2024 दिनांक 01 अक्टूबर , 2024 में प्राप्त की गई सहमति से जारी किए जा रहे हैं ।