-सीएम की सख़्ती के बाद बड़ा एक्शन, सामने आये कई बड़े राज, पुलिस जाँच में जुटी
-मे0 अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फा लि० प्रमोटर्स और प्रणव अंसल व सुशील अंसल तथा सुनील कुमार गुप्ता व फेरन्सेटी पैट्रिका अटकिंशन विनय कुमार सिंह डायरेक्टर बने आरोपी,कर दिया अपराधिक कृत्य
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REPORT BY:AAJ NATIONAL NEWS || EDITED BY:AAJ NATIONAL NEWS DESK
लखनऊ। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश के बाद अंसल ग्रुप पर गोमतीनगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गईं है।अंसल ग्रुप के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 173 बी एन एस एस के तहत दर्ज हुई है।रिपोर्ट दर्ज होते ही कई राज सामने आये है।
राजधानी के थाना गोमतीनगर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट में भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023 की धारा 316(5) और भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस) 2023 की धारा 318(4) और भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस) 2023 की धारा 61(2) व भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस) 2023 की धारा 352 व भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस) 2023 की धारा 351(2) व भारतीय न्याय संहिता एन एस) 2023 की 338
तथा भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस) 2023 की 336(3) और भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस) 2023 की धारा 340(2) व भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023 की धारा 111व प्रिवेन्शन ऑफ डेमेज टु पब्लिक प्रोपर्टी एक्ट 1984 लगाया गया है।
दर्ज एफआईआर में मे0 अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फा लि० प्रमोटर्स और प्रणव अंसल व सुशील अंसल तथा सुनील कुमार गुप्ता व फेरन्सेटी पैट्रिका अटकिंशन विनय कुमार सिंह डायरेक्टर 115, अंसल भवन, 16, के0जी0 मार्ग, नई दिल्ली, दिल्ली, भारत-110001, नई दिल्ली, दिल्ली, भारत को आरोपी बनाया गया है।गोमतीनगर थाने में दी गईं तहरीर में दर्ज कराई गईं रिपोर्ट में कहा गया है कि उ0प्र0 सरकार की हाईटेक टाउनशिप नीति के अधीन मेसर्स अन्सल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि० को शासनादेश के द्वारा लखनऊ सुल्तानपुर रोड पर 1765 एकड़ की हाईटेक टाउनशिप का विकास किये जाने हेतु चयन किया गया था।जिसका डिटेल्ड टेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डी०पी०आर०) 22 मई 2006 को स्वीकृत किया गया था। मेसर्स अन्सल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि० के मूल अनुमोदित क्षेत्रफल 1765 एकड़ से बढ़ाकर 3530 एकड़ प्रथम विस्तार हेतु स्वीकृति 03 जून 2009 को प्रदान की गयी जिसकी डी०पी०आर० 18 मई 2010 को स्वीकृत की गयी थी। मेसर्स अन्सल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि० को मूल अनुमोदित प्रथम विस्तार क्षेत्रफल 3530 एकड़ के साथ-साथ 2935 एकड़ द्वितीय विस्तार हेतु स्वीकृति 13 दिसम्बर 2013 को प्रदान की गयी। इस प्रकार एकड़ द्वितीय विस्तार सहित 6465 एकड क्षेत्रफल की डी०पी०आर० 23 जून 2015 को स्वीकृत की गयी थी।
दर्ज रिपोर्ट में कहा गया कि उक्त स्वीकृति के क्रम में ही वर्तमान में डेवलपमेन्ट एग्रीमेन्ट (डी0ए0) -1 से डी0ए0-4 एवं डी0ए0-5 के तलपट मानचित्र स्वीकृत है, जिसके अनुसार योजना अवधि-13 मार्च 2017 तक थी। मेसर्स अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फा० लि० की हाईटेक टाउनशिप का अंतिम तलपट मानचित्र प्रथम चरण से चतुर्थ चरण कुल क्षेत्रफल-2571.15 एकड़ का परमिट संख्या-38830 22 सितम्बर 2015 एवं पंचम चरण का तलपट मानचित्र संख्या-40772 19 अगस्त 2016 के माध्यम से स्वीकृत हुआ था। मेसर्स अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रा० लि० द्वारा प्रस्तुत योजना प्रस्ताव पर हाईटेक टाउनशिप नीति के अधीन मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति की सम्पन्न बैठक के क्रम में आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 के माध्यम से 4689.79 एकड़ क्षेत्रफल पर कतिपय शर्तों के अधीन स्वीकृति के पश्चात् प्राधिकरण बोर्ड द्वारा 27 सितम्बर 2022 को डी0पी0आर0 की स्वीकृति प्रदान की गयी। उक्त डी०पी०आर० 06 अप्रैल 2023 को इस शर्त के साथ निर्गत की गयी कि विकासकर्ता को प्रश्नगत डी०पी०आर० से भूमि विक्रय एवं विकास के अधिकार प्राप्त नहीं होगे। तद्क्रम में विकासकर्ता द्वारा 13 अप्रैल 2023 को स्वीकृति हेतु तलपट मानचित्र प्रस्तुत किया गया था परन्तु नीति अनुसार विकासकर्ता द्वारा बिजली घर, एस०टी०पी०, ट्यूबवेल पानी की टंकी की भूमि न खरीदने एवं मूल अनुमोदित योजना के अतिरिक्त नवीन सम्मिलित की न गयी भूमि के स्वामित्व अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण उक्त तलपट मानचित्र आज तक स्वीकृत नहीं हुआ है।
दर्ज रिपोर्ट में कहा गया कि मे० अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फा० लि० द्वारा हाईटेक टाउनशिप नीति के अनुसार योजना पूर्ण करने हेतु परफार्मेन्श गारंटी के रूप में प्राधिकरण के पक्ष में पंजीकृत बंधक विलेख के जरिए लगभग 411 एकड़ भूमि बंधक की गयी । प्राधिकरण द्वारा बंधक रखी गयी भूमि का विवरण दर्शात हुए परियोजना के मुख्य प्रवेश मार्गो पर सूचना पट्ट लगाये जाने हेतु अनेकों बार निर्देशित करते हुए प्राधिकरण के पत्र के माध्यम से भी निर्देशित किया गया।दर्ज रिपोर्ट में कहा गया किचूंकि इनकी मंशा शुरू से ही छल कपट कर धोखाधड़ी करने की थी। सार्वजनिक सूचना न लगाते हुए मे० अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फा० लि० के प्रमोटर्स प्रणव अंसल व सुशील अंसल व अन्य अज्ञात द्वारा प्राधिकरण के पक्ष में बंधक भूमि को जालसाजी एवं धोखाधडी करते हुए को अन्य को बेच दिया गया है।इसके अलावा स्वीकृत टाउनशिप के अन्तर्गत मे० अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फा० लि० द्वारा स्वयं की क्रय की गयी, मे0 अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फा० लि० के पक्ष में अर्जित की गयी, ग्राम समाज, सीलिंग, तालाब, राज्य सरकार के नाम दर्ज, चक मार्ग, नवीन परती, बंजर, नहर, नाली आदि की भूमि सम्मिलित है। इसके साथ ही साथ कन्सर्सियम मेम्बर के माध्यम से जुटायी गयी भूमि भी टाउनशिप में सम्मिलित है। इस प्रकार टाउनशिप के अन्तर्गत आने वाली समस्त भूमियों को अर्जित या पुनर्ग्रहण कराकर तथा कन्सर्सियम के माध्यम से अपनी योजना में सम्मिलित करना था लेकिन मे० अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फा० लि० द्वारा नीति के अन्तर्गत कोई कार्यवाही पूर्ण नहीं की गयी ।
दर्ज रिपोर्ट में कहा गया कि मे अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फा० लि० के द्वारा इनके पक्ष में अधिग्रहीत क्षेत्रफल 10.1613 हे० तथा पुनर्ग्रहीत भूमि जिसका क्षेत्रफल 88.77 हे0 है का मूल्य प्राधिकरण में जमा नहीं किया जा रहा है जिसके कारण इनके ऊपर लगभग 400 करोड़ की देयता बनी हुई है। मे0 अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फा० लि० के द्वारा पुनर्ग्रहीत भूमि का बिना पैसा जमा किये एवं बिना लीज डीड कराये सीलिंग/पुनर्ग्रहण / अधिग्रहण की भूमि पर अवैध कब्जा करते हुए तथा भूखण्ड काट कर एवं उसका विकास कर अन्य लोगों के पक्ष में विक्रय कर दिया गया है। इसी प्रकार मे० अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फा० लि० की मिलीभगत से इनके कन्सोर्सियम सदस्यों द्वारा आपस में साठगांठ कर आपराधिक षडयन्त्र के अनुक्रम में टाउनशिप के अन्तर्गत आने वाली भूमियों जिस पर प्राधिकरण द्वारा ले-आउट स्वीकृत किया गया है, को अविधिक रूप से विक्रय कर अर्थार्जन किया जा रहा है। सुलभ संदर्भ हेतु मे0 अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फा० लि० द्वारा कन्सोर्सियम सदस्य को दी गयी। इसके अलावा कन्सोर्सियम सदस्य के द्वारा 01 जनवरी 2022 से 28 फरवरी 2025 तक तमाम विलेख पंजीकृत होना पाया गया है।उपनिबंधक, सरोजनीनगर द्वितीय, लखनऊ से प्राप्त सूचना के अनुसार कन्सोर्सियम सदस्य के द्वारा 13 मार्च 2024 से 28 फरवरी 2025 के मध्य लेख पत्र पंजीकृत होना पाया गया है। उपनिबंधक, मोहनलालगंज, लखनऊ के पत्र के अनुसार पृथम दृष्टया लेख पत्र पंजीकृत होना पाया गया है।
आवंटियों ने रेरा में दर्ज कराई 2268 शिकायतें,235 करोड़ की आर०सी० निर्गत
दर्ज रिपोर्ट में कहा गया कि मे० अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फा० लि० के आवंटियों द्वारा रेरा में 2268 शिकायतें दर्ज करायी गयी हैं जिसमें कुल रू0 235 करोड़ की आर०सी० निर्गत की गयी है लेकिन मे0 अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फा० लि० द्वारा मात्र रू0 118 करोड़ जमा कराये गये हैं। म० अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फा० लि० के कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होकर प्राधिकरण के कर्मचारियों/अधिकारियों के साथ अश्वदता की जाती है तथा उन्हें डराया धमकाया भी जाता है। मे० अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फा० लि० द्वारा उ०प्र० रेरा एवं अन्य सरकारी विभागों द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का पालन भी नहीं किया जा रहा है।
अवैध कृत्यो से बाज नहीं आया मे० अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फा० लि०
दर्ज रिपोर्ट में कहा गया कि प्राधिकरण द्वारा उक्त कम्पनी के प्राधिकारियों को अनेकों बार लिखित व मौखिक रूप से निर्देशित करने के बावजूद उक्त कम्पनी के प्राधिकारियों द्वारा अपने उक्त अवैध कृत्यो से बाज नहीं आया जा रहा है। उक्त कम्पनी के मालिकों व अन्य के द्वारा कुछ लोगों को अपने साथ एक जुट कर रखा गया है और यदि कोई इनके अवैध कृत्यों के बावत आवाज उठाता है तो इन्हीं लोगों को खडा करके उनके विरूद्ध झूठी एफ0आई0आर0 लिखाने का भी प्रयास किया जाता है।
मे० अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फा० लि0 के प्रमोटर्स ने किया अपराधिक कृत्य
दर्ज रिपोर्ट में कहा गया कि इस प्रकार मे० अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फा० लि0 के प्रमोटर्स प्रणव अंसल, सुशील अंसल, सुनील कुमार गुप्ता, फ्रेन्सेटी पैट्रिका अटकिंशन व विनय कुमार सिंह, डायरेक्टर पता-115, अंसल भवन, 16, के0जी0 मार्ग, नई दिल्ली, दिल्ली, भारत-110001 व अन्य अजात द्वारा एक आपराधिक षडयन्त्र के तहत पूर्व सुनियोजित योजना के अनुसार बिना विधिक स्वामित्व प्राप्त किये एवं प्राधिकरण की अर्जन/पुनर्ग्रहण की देयता जमा किये बिना एक कम्पनी बनाकर ग्राम समाज, सीलिंग आदि की भूमि को जालसाजी एवं धोखाधड़ी करते हुए इसे बेच कर सामान्यजन के विरूद्ध आपराधिक न्यास भंग किया गया है तथा शासकीय विभाग को क्षतिकारित करते हुए आपराधिक कृत्य किया गया है तथा अवैध रूप से धनार्जन किया गया है। उक्त अभियुक्तों द्वारा कारित अनेक आपराधिक कृत्यों छल, कूटरचना, आपराधिक न्यास भंग के सम्बन्ध में थाना-सुशान्त गोल्फ सिटी में लगभग 20 से अधिक आपराधिक वाद दर्ज किया गया है जिसमें आरोप पत्र भी प्रेषित है पर न्यायालय ने संज्ञान भी ले लिया है। उक्त कम्पनी व उसके प्राधिकारियों द्वारा बड़े पैमाने पर सामान्य जन व शासन से छल, कूटरचना, आपराधिक न्यास भंग व सार्वजनिक सम्पत्तियों पर अवैध रूप से कब्जा कर उसे प्लाटिंग कर बेच कर अरबों रूपयों का अर्थार्जन करके संगठित अपराध सिंडिकेट का भी अपराध कारित किया गया है।