अलीगढ़:भू-माफियाओ के कब्जे से 33 करोड़ की भूमि कुर्क

  • REPORT BY:AAJ NATIONAL NEWS   || EDITED BY:AAJ NATIONAL NEWS DESK 

लखनऊ:यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध जीरो टॉलरेन्स नीति के तह्त यूपी के अलीगढ़ जिले की पुलिस ने धारा 107 बीएनएसएस के अंतर्गत भू-माफियाओ के कब्जे से लगभग 33 करोड़ की भूमि को कुर्क किया गया ।भू-माफियाओं के विरुद्ध यह कार्रवाई यूपी के डीजीपी राजीव कृष्णा निर्देश पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अलीगढ़ के नेतृत्व में हुई है ।

पुलिस के मुताबिक अलीगढ़ के थाना टप्पल क्षेत्र में जमीनो की खरीद फरोख्त कर आम जन-मानस को आर्थिक व भौतिक नुकसान पहुंचाने वाले आरोपियों के कब्जे से धारा 107 बीएनएसएस के तहत 15,200 वर्ग मीटर भूमि, जिसकी अनुमानित कीमत तैतीस करोड तीन लाख बहत्तर हजार रुपये व एक गाडी हारियर की अनुमानित कीमत सोलह लाख रुपये की सम्पत्ति को कुर्क किया गया ।पुलिस के मुताबिक आरोपी शारिब तसनीम ने अपने साझेदार मो.जाबिर के साथ धोखाधडी करके बिना उसके संज्ञान में लाये साद रहमान व मौ0 आमिर के साथ मिलकर नयी कम्पनी ई0एम0ई0एस0 कन्सट्रक्शन एल0एल0पी0 का गठन कर 21 सेन्चुरी कम्पनी से करीब 01 करोड 47 लाख 50 हजार रूपये ई0एम0ई0एस0 कन्सट्रक्शन एल0एल0पी0 कम्पनी के खाते में स्थानान्तरित किया व 21 सेन्चुरी कम्पनी के खाते से व्यक्तिगत लोगों गजाला, खुर्शीद बट व स्वयं के व्यक्तिगत खाते पैसे स्थानान्तरित किये ।इसके आलावा थाना टप्पल क्षेत्र के ग्राम नगला मेवा नूरपुर रोड टप्पल, अलीगढ के गाटा संख्या: 1499, 1500, 1501, 1502, 1509, 1510 मे आरोपी शारिब तस्नीम व साद रहमान ने जमीन का क्रय-विक्रय कर यमुना विकास प्राधिकरण से बिना नक्शा पास कराये अवैध तरीके से सीधे-साधे लोगों को प्लॉट बेचकर भारी मात्रा में धन अर्जित किया गया ।आरोपी शारिब तसनीम व साद रहमान द्वारा छोटे-छोटे निवेशकों को बिना नक्शा पास कराये अवैध तरीके से अपनी प्लाटिंग में पैसा लगवाकर उनका पैसा हडप कर उन्हें जमींन पर कब्जा नही दिया ।
पुलिस के मुताबिक शारिब तस्नीम व साद रहमान ने जमीन का क्रय-विक्रय कर यमुना विकास प्राधिकरण से बिना नक्शा पास कराये अवैध तरीके से सीधे-साधे लोगों को अवैध तरीके से प्लॉट बेचकर भारी मात्रा में धन अर्जित किया , जिसको लेकर यमुना विकास प्राधिकरण द्वारा मो. शारिब तस्नीम व साद रहमान के विरुद्ध थाना टप्पल पर धारा 420/467/468/471/447/504 आईपीसी, 3/5 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधि० व 66डी सूचना प्रोद्यौगिकी अधि० दर्ज हुआ।मो. शारिब तस्नीम के द्वारा गांव मेवा नगला नूरपुर रोड के गाटा संख्या 1505 की ग्राम की भूमि पर अवैध कब्जा कर प्लाटिंग की गयी, जिसको लेकर राजस्व विभाग खैर जिला अलीगढ के द्वारा आरोपी शारिब तस्नीम के विरुद्ध थाना टप्पल पर धारा 420/467/468/471/447 आईपीसी व 3/5 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम पंजीकृत कराया गयाआरोपी साद रहमान के खाते मे आय का ब्यौरा वर्ष 2021-2022 में 479160 रूपये, वर्ष 2022-2023 में 421090 रूपये, वर्ष 2023-2024 में 461696 रूपये, वर्ष 2024-2025 में 659332 रूपये है। उपरोक्त सभी वर्षों का कुल व्यौरा 20,21,278 रूपये है।आरोपी मो शारिब तस्नीम के खाते मे आय का ब्यौरा वर्ष 2020-2021 मे 495350 रूपये, वर्ष 2021-2022 में 501300 रूपये, वर्ष 2022-2023 में 680560 रूपये, वर्ष 2023-2024 में 629510 रूपये है ।इन सभी वर्षों का कुल ब्यौरा 23,06,720 रूपये है।आरोपी साद रहमान एवं शारिब तस्नीम द्वारा मुकदमा वादी व उसके परिचित लोगों के साथ धोखाधडी करके उनसे 21 सेन्चुरी कम्पनी में रूपये लगवाकर ग्राम मेवा नगला में यमुना विकास प्राधिकरण से बिना नक्शा पास कराये अवैध रूप से प्लाटिंग कर अवैध रूप से धन अर्जित कर काफी सम्पत्ति अर्जित की है।

पुलिस के मुताबिक साद रहमान ने गाटा संख्या: 1499, 1500, 1501, 1502 में 0.230 हेक्टेयर भूमि, गाटा संख्याः 1509 में 0.230 हेक्टेयर भूमि एवं गाटा संख्या: 1510 में 0.53 हेक्टेयर भूमि क्रय की गयी जिसकी कुल अनुमानित बाजारु कीमतः इक्कीस करोड इक्यावन लाख बहत्तर लाख रुपये है।आरोपी शारिब तस्नीम ने गाटा संख्याः 1509 में क्रय की गयी भूमि 0.530 हेक्टेयर की कुल अनुमानित कीमत सर्किल रेट के अनुसार इक्यासी लाख छ्यत्तर हजार रुपये एवं बाजारु कीमत ग्यारह करोड बावन लाख रुपये है।आरोपियों के कब्जे से धारा107 बीएनएसएस के तहत 15,200 वर्ग मीटर भूमि, जिसकी अनुमानित कीमत तैतीस करोड तीन लाख बहत्तर हजार रुपये व एक गाडी हारियर की अनुमानित कीमत सोलह लाख रुपये की सम्पत्ति को कुर्क कराया गया ।

21 सेन्चुरी के खाते में कराया धन निवेश

आरोपी मोहम्मद शारिब तसनीम निवासी डी-6 अबुल फज़ल एन्कलेव पार्ट-1, हिंद गुरु विल्डिंग, नई दिल्ली व साद रहमान निवासी 227/176 गफ्फार मंजिल गली न0 07 नई दिल्ली ने यमुना एक्सप्रेस वे-औधोगिक विकास प्राधीकरण के साथ फ्रॉड कर मुकदमा वादी व उसके परिचित लोगों के साथ धोखाधडी करके उनसे 21 सेन्चुरी कम्पनी में रूपये लगवाकर ग्राम मेवा नगला में यमुना विकास प्राधिकरण से बिना नक्शा पास कराये अवैध रूप से प्लाटिंग कर अवैध रूप से धन अर्जित कर काफी सम्पत्ति अर्जित की है।इसके आलावा राजस्व विभाग के साथ फ्रॉड कर आरोपियों ने यमुना विकास प्राधिकरण से बिना नक्शा पास कराये अवैध तरीके से सीउन्होंने धे-साधे लोगों को प्लॉट बेचकर भारी मात्रा में धन अर्जित किया गया तथा ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा कर प्लाटिंग की गयी, जिससे अवैध रूप से धन अर्जित कर काफी सम्पत्ति अर्जित की है।यही नहीं उन्होंने निवेशकों के साथ फ्रॉड किया।साद रहमान एवं शारिब तसनीम ने मुकदमा वादी व उसके परिचित लोगों उसमान सिद्दकी, मौहम्मद कासिंम, तनवीर त्यागी, खुशनुमा परवीन, शबनम, अब्दुल वसीद, तबरेज अन्सारी, वसीम अकरम, खालिद, मौहसीन असवी, जमीला बेगम, अतीकुर रहमान व ताहिर आदि के साथ धोखाधडी करके दोगुना रुपया वापस करने का लालच देकर उनसे काफी मात्रा मे 21 सेन्चुरी के खाते में धन निवेश कराना और उससे भूमि खरीद कर भूमि पर प्लाटिंग की गयी, जिससे अवैध रूप से धन अर्जित कर काफी सम्पत्ति अर्जित की है ।आरोपियं के विरुद्ध कई मुकदमें दर्ज है ।

जाने टीम ने कितनी कुर्क की संपत्ति,कितना मिलेगा पुरष्कार

पुलिस के मुताबिक जो संपत्ति जब्तीकरण कर कुर्क की गयी उसमें गांव मेवा नगला नूरपुर रोड टप्पल के गाटा संख्या 1499, 1500, 1501, 1502, 1509, 1510 में 15,200 वर्ग मीटर भूमि ।जिसकी अनुमानित कीमत तैतीस करोड तीन लाख बहत्तर हजार रुपये है ।इस कार्रवाई को लेकर यूपी के डीजीपी ने टीम को 50 हजार रूपये व प्रशस्ति पत्र देने की घोषणा की है ।http://Copyright © 2023 aajnational.com –All Right Reserved
https://aajnational.com

Aaj National

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *