वाराणसी में इरशाद को मृत्युदंड, बाँदा, सीतापुर, सिद्धार्थ नगर, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर में मिली दस को सजा

-पुलिस की प्रभावी पैरवी से संगीन मामलों के आरोपियों को मिली सजा

  • REPORT BY:AAJ NATIONAL NEWS || EDITED BY:AAJ NATIONAL NEWS DESK 
लखनऊ।वाराणसी में जहाँ पॉक्सो एक्ट के आरोपी इरशाद को मृत्यु दंड की सजा दी गई है। वही बाँदा, सीतापुर, सिद्धार्थ नगर, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर जिले में दस लोगो को सजा दी गई है।पुलिस के मुताबिक कमिश्नरेट वाराणसी के थाना रामनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी से न्यायालय वाराणसी नें थाना रामनगर पर दर्ज मुकदमा धारा 103(1)/238/137(2) बीएनएस व 5एम/6 पॉक्सो एक्ट के आरोपी इरशाद को मृत्युदण्ड व 60 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
पुलिस के मुताबिक बांदा जिले के थाना कोतवाली देहात पुलिस की प्रभावी पैरवी से न्यायालय जनपद बांदा नें थाना कोतवाली देहात पर दर्ज मुकदमा धारा 302/34 आईपीसी के आरोपी बीरेन्द्र उर्फ विन्दा व हर्षित तथा शिवपूजन व अभिषेक उर्फ आशू को आजीवन कारावास व 10-10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।पुलिस के मुताबिक सीतापुर जिले के थाना कमलापुर पुलिस की प्रभावी पैरवी से न्यायालय जनपद सीतापुर नें थाना कमलापुर पर दर्ज मुकदमा के आरोपी अर्जुन को धारा 302/34/201 आईपीसी व 25(1-बी) आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 12 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं आरोपी मोहन लाल को धारा 302/34/201 आईपीसी के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 11 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
पुलिस के मुताबिक सिद्धार्थनगर जिले के थाना कठेला पुलिस की प्रभावी पैरवी से न्यायालय जनपद सिद्धार्थनगर नें थाना कठेला पर दर्ज मुकदमा में धारा 376ए,बी आईपीसी व 5/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत आरोपी इमरान अहमद को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।पुलिस के मुताबिक मुजफ्फरनगर जिले के थाना जानसठ पुलिस की प्रभावी पैरवी से न्यायालय जनपद मुजफ्फरनगर नें थाना जानसठ पर दर्ज मुकदमेँ में धारा 323/363/506 आईपीसी व 3/4(2) पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत आरोपी उस्मान उर्फ सुक्का को 20 वर्ष के कारावास व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।पुलिस के मुताबिक बांदा जिले के थाना कमासिन पुलिस की प्रभावी पैरवी से न्यायालय जनपद बांदा द्वारा थाना कमासिन पर दर्ज मुकदमा में धारा 377/506 आईपीसी व 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत आरोपी पीयूष को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 22 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
पुलिस के मुताबिक बुलन्दशहर जिले के थाना अनूपशहर पुलिस की प्रभावी पैरवी से न्यायालय जनपद बुलन्दशहर नें थाना अनूपशहर पर दर्ज मुकदमे में धारा 498ए/304बी आईपीसी व 4 डीपी एक्ट के अन्तर्गत आरोपी संदीप को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 15 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

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