-प्रदेश में किए गए अपराधो पर न्यायालय ने सुनाई सजा,लगाया जुर्माना
लखनऊ।यूपी के कई जिलों में एक दर्जन अपराधियो को आज सजा मिली है।यह सजा उन्हे संगीन मामलों में मिली है।इस सजा को दिलाने में यूपी पुलिस ने प्रभावी पैरवी की है।यूपी पुलिस के मुताबिक यूपी के अमरोहा जिले थाना अमरोहा नगर पुलिस की प्रभावी पैरवी से न्यायालय ने थाना अमरोहा नगर पर दर्ज एक मुकदमे के आरोपी मजीद को धारा 365/ 34/ 368/ 366/ 376डी/ 342/323/506 भादवि व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट में आजीवन कारावास व 47 हजार रूपये अर्थदण्ड तथा रोहित को धारा 365/ 34/368/ 366/376डी/ 342/ 323/506 भादवि के अन्तर्गत 20 वर्ष के कठोर कारावास व 37 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं एक महिला आरोपी को धारा 368/34/ 366/ 376डी/342/323/506 के अन्तर्गत 20 वर्ष के कठोर कारावास व 32 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
यूपी पुलिस के मुताबिक जौनपुर जिले के थाना जलालपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी न्यायालय ने थाना जलालपुर पर दर्ज हत्या के मुकदमे के आरोपी प्रवेश उर्फ लौटू तथा धर्मेत्र को आजीवन कारावास व पंद्रह पंद्रह हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।वही उन्नाव जिले के थाना औरास पुलिस की प्रभावी पैरवी से न्यायालय ने थाना औरास पर दर्ज धारा 452 आईपीसी व 5/6 पॉक्सो एक्ट के मुकदमे के आरोपी सोनू उर्फ वालवीर को सश्रम आजीवन कारावास व पचपन हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।इसके अलावा सीतापुर जिले के थाना कमलापुर पुलिस की प्रभावी पैरवी से न्यायालय ने थाना कमलापुर पर दर्ज धारा 376(घ) आईपीसी के मुकदमें के आरोपी मनोज को बीस वर्ष के सश्रम कारावास व दस हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
यूपी पुलिस के मुताबिक महराजगंज जिले के थाना घुघली पुलिस की प्रभावी पैरवी से न्यायालय ने थाना घुघली पर दर्ज पंजीकृत धारा 363/376(3) आईपीसी व 4 पॉक्सो एक्ट के मुकदमे के आरोपी विपिन को बीस वर्ष के सश्रम कारावास व आठ हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।वही प्रदेश के बांदा जिले के थाना कोतवाली नगर पुलिस की प्रभावी पैरवी से न्यायालय ने थाना कोतवाली नगर पर दर्ज धारा 304/34 आईपीसी के मुकदमे के आरोपी रामसनेही और सम्पत को दस-दस वर्ष के सश्रम कारावास व पांच पांच हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।इसके अतिरिक्त उन्नाव जिले के थाना माखी पुलिस की प्रभावी पैरवी से न्यायालय ने थाना माखी पर दर्ज धारा 376/366 आईपीसी के मुकदमे के आरोपी विमलेश को दस वर्ष के सश्रम कारावास व पच्चास हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।