-बुलन्दशहर, इटावा,मऊ व कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस ने की प्रभावी पैरवी,सजा के साथ-साथ लगा अर्थदण्ड
- REPORT BY:AAJ NATIONAL NEWS || EDITED BY:AAJ NATIONAL NEWS DESK
लखनऊ:यूपी के बुलन्दशहर, इटावा,मऊ व कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी से पांच शातिर आरोपियों को न्यायलय ने अलग -अलग मामलों में सजा सुनायी है ।इनमे से अधिकतर आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा के साथ-साथ अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी है ।
पुलिस के मुताबिक, बुलन्दशहर जिले के थाना छतारी पुलिस की प्रभावी पैरवी से न्यायालय ने थाना छतारी पर दर्ज धारा 452/376ए, बी आईपीसी व 5(एम)/6 पॉक्सो एक्ट के तह्त आरोपी चनुआ उर्फ प्रशान्त को आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी है ।
पुलिस के मुताबिक, इटावा जिले के थाना भरथना पुलिस की पैरवी से न्यायालय ने थाना भरथना पर दर्ज धारा 304 आईपीसी के मुकदमें के आरोपी श्रीपाल व एक महिला आरोपी को आजीवन कारावास व 25-25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी है।
पुलिस के मुताबिक, मऊ जिले के थाना सरायलखन्सी पुलिस की पैरवी से न्यायालय ने थाना सरायलखन्सी पर दर्ज धारा 302 आईपीसी के मुकदमें के आरोपी देवेन्द्र को आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी है ।
पुलिस के मुताबिक, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर जिले के थाना जारचा पुलिस की पैरवी से न्यायालय गौतमबुद्धनगर ने थाना जारचा पर दर्ज धारा 5(एम)/6 पॉक्सो एक्ट के मुकदमें के आरोपी नियाज को 20 वर्ष के कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी है ।
